समस्या-
युनुस अंसारी ने सारंगपुर, मध्यप्रदेश से पूछा है-
एक भैंस विद्युत करंट लगने की वजह से मौके पर मर गई है। पुलिस ने पंचनामा बनाया है तथा पशु चिकित्सक द्वारा पोस्ट मार्टम कर लिया गया है। अब भैंस के पालक मालिक को क्षतिपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही करना चाहिए? तथा आर्थिक सहायता के लिए कहां अर्जी लगाना होगी?
समाधान-
यदि भैंस बीमित है तो बीमा कंपनी को दुर्घटना की सूचना देते हुए अपना क्षतिपूर्ति दावा बीमा कंपनी के दावा फार्म में प्रस्तुत करना चाहिए। बीमा कंपनी अपना अन्वेषक नियुक्त कर अन्वेषण कराएगी और फिर उस के हिसाब से क्षतिपूर्ति निर्धारित करेगी।
यदि भैंस का कोई बीमा नहीं है तो उस की मृत्यु बिजली विभाग की गलती से या फिर किसी व्यक्ति की गलती से हुई है। वैसी स्थिति में दुष्कृत्य के आधार पर क्षतिपूर्ति का दावा दीवानी अदालत में करना होगा। इस के लिए भैंस मालिक को बिजली कंपनी को या जिस की गलती से करंट लगा है उसे क्षतिपूर्ति का नोटिस देना चाहिए और नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद दीवानी न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए।