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माता-पिता और वरिष्‍ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्‍याण अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करें।

समस्या-

कृष्णा कुमार सोनी ने प्रेम नगर  बालाघाट मध्य प्रदेश से पूछा है-

मेरी पैतृक सम्पत्ति मैंने अपने सभी पुत्र-पुत्रियों के बीच बराबर बाँट दी है तथा उसका कुछ हिस्सा अपने व पत्नी के लिए रखा था। लेकिन अब मुझे अपने इलाज के लिए उस हिस्से को बेचना है जिससे में अपना इलाज करा पाऊँ लेकिन मेरा बड़ा पुत्र और दोनों पुत्रियाँ मुझे रोक रहे है बार बार मेरे पास आकर गाली गलोच करते है तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। कृपया उपाय बताए मैं क्या करूँ।


समाधान-

आपने यह नहीं बताया है कि आपने अपनी पैतृक सम्पत्ति का बँटवारा अपने और सन्तानों के बीच किस तरह किया है? बँटवारे का दस्तावेज पंजीकृत होना आवश्यक है अथवा बँटवारे के अनुसार सभी को उनके हिस्से की संपत्ति पर कब्जा देने के उपरान्त बँटवारे का मेमोरेण्डम लिखा जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो बँटवारा हुआ है अन्यथा आप के द्वारा किए गए बँटवारे का कोई कानूनी महत्व नहीं है।

यदि आप के पास अपने हिस्से की संपत्ति का कब्जा है तो आप उस सम्पत्ति को विक्रय कर के उसका धन अपने पास रख सकते हैं और अपने कब्जे की संपत्ति का कब्जा क्रेता को दे सकते हैं। वह उस संपत्ति पर काबिज तो रहेगा लेकिन एक संयुक्त स्वामी की तरह।

आप को भरण-पोषण और चिकित्सा के लिए धन की आवश्यकता है। इसके लिए आप माता-पिता और वरिष्‍ठ नागरिकों का भरणपोषण और कल्‍याण अधिनियम, 2007 की धारा-5 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपके हिस्से की संपत्ति भी आपकी सन्तानों के कब्जे में है तो उससे प्राप्त होने वाले लाभों के लिए भी इसी आवेदन में प्रार्थना कर सकते हैं। आप स्वयं पति पत्नी व्यक्तिगत रूप से भी जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम से मिल कर अपनी व्यथा बता सकते हैं और वे तुरन्त कार्यवाही कर सकते हैं।

आपके पुत्र पुत्रियों द्वारा गाली गलौच करना और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए आप पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। आपकी पत्नी घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत भी प्रताड़ना से रोकने के लिए तथा भरण पोषण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकती हैं। इस मामले में आपको किसी अच्छे स्थानीय वकील की मदद लेनी चाहिए।  

 

 

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