तीसरा खंबा

सिवायचक भूमि क्या है?

समस्या-

राहुल ने अजमेर, राजस्थान से पूछा है-

सरकारी भूमि और सिवायचक भूमि मे क्या अंतर होता है? ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार और सार्वजनिक सुविधा हेतु आरक्षित की गई भूमि को सिवायचक की श्रेणी में माना जाएगा या सरकारी भूमि की श्रेणी में?


समाधान-

आबादी क्षेत्र में फ्री-होल्ड की भूमि के अलावा सभी भूमियाँ सरकारी हैं।  सिवायचक भूमि भी सरकारी भूमि ही है। लेकिन नजूल भूमि अर्थात जो आबादी के लिए आरक्षित कर दी गयी है, वह भी सरकारी भूमि है।

 आप जब सिवायचक भूमि के लिए कानून में परिभाषा देखने निकलेंगे तो इस तरह का कोई नाम आपको नहीं मिलेगा। तब यह सिवायचक शब्द कहाँ से आ गया।  वन भूमि तथा नजूल भूमि को छोड़ सारी सरकारी भूमि कृषि या कृषि प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि है। इस भूमि को ऑक्यूपाइड लैंड या अधिवासित भूमि तथा अनऑक्यूपाइड लैंड अर्थात अनधिवासित भूमि बाँट दिया गया है। अधिवासित भूमि वह है जो खुदकाश्त की है या फिर पट्टे पर आवंटित है।  अतिक्रमण की गयी भूमियाँ इस में शामिल नहीं हैं। शेष सभी भूमि जिसमें अतिक्रमण की गयी भूमि भी सम्मिलित है वह अनऑक्यूपाइड लैंड या अनअधिवासित भूमि है।

अब सवाल फिर यह है कि सिवायचक भूमि का क्या अर्थ है तो जब जयपुर राज्य में भू-प्रबन्धन हुआ तब जो जमीन किसी की नहीं थी उसे राजा की जमीन मान लिया गया।  जयपुर के राजा सवाई उपाधि धारण करते थे तो उस फालतू कृषि भूमि को राजा के नाम लिख दिया जाता था। सिवाय चक में सिवाय तो सवाई है जो राज्य का द्योतक है और चक का अर्थ जमीन का टुकड़ा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह सवाई चक असल में अनधिवासित अर्थात अनऑक्यूपाइड लैंड है।  ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार और सार्वजनिक सुविधा हेतु आरक्षित की गई भूमि नजूल लैंड या आबादी भूमि है।  वह सवायचक नहीं है।  

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