तीसरा खंबा

मनरेगा श्रमिक को वेतन न मिलने पर वह वेतन भुगतान अधिनियम में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है

समस्या-

राजस्थान से दिनेश पूछते हैः

मैं ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारा गारन्टी योजना) में 30.06.2012 को नौकरी छोड़ दी है।  लेकिन दिनांक 01.01.2012 से ले कर 30.06.2012 तक का कुल छह माह का वेतन मुझे ग्राम सचिव द्वारा अदा नहीं किया गया है। मुझे क्या करना चाहिए?

समाधान-

हात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगारा गारन्टी योजना में काम करने वाले श्रमिकों को जिन्हें समय पर वेतन नहीं मिला है या जिन के वेतन में अवैधानिक रूप से वेतन में कटौती कर ली गई है वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्राधिकारी वेतन भुगतान अधिनियम को वेतन दिलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन वेतन बकाया होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत कर देना चाहिए। आप को यह आवेदन 31 जनवरी 2013 के पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिेए क्यों कि आप का जनवरी 2012 का वेतन 1 फरवरी 2012 को बकाया हो चुका था। हालाँकि उचित कारण बताने के बाद ऐसा आवेदन एक वर्ष के उपरान्त भी स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन जब समय है तो इस झंझट को क्यों पाला जाए?

स के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग द्वारा वेतन भुगतान प्राधिकारियों के न्यायालय स्थापित किए गए हैं।  तीसरा खंबा के आलेख नियोजक ने वेतन नहीं दिया, मुझे क्या करना चाहिए …?  में वेतन भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र का प्रपत्र उक्त पोस्ट में दिया गया है।
प चाहें तो इस पोस्ट से आप आवेदन प्रपत्र प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड सकते हैं।

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