तीसरा खंबा

कृषि भूमि के बँटवारे का वाद प्रस्तुत कराएँ।

rp_land-demarcation-150x150.jpgसमस्या-

विक्की ने नागौर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरे दादाजी की मृत्यु १९९७ में होने के बाद मेरे पिताजी एवं मेरे ताउजी जो की दो ही संतान थी बंटवारा करते समय एक असिचिंत खेत लगभग १० बीघा है का भी सहमति से बिना नाप बंटवारा किया गया बाद में सीमा ज्ञान कराने पर पता चला की ताउजी के पास कुछ हिस्सा लगभग १ बीघा ज्यादा है अब वो नाप में बराबर नहीं करवाना चाहते कहते हैं कि यही सही है। अब हमें सलाह दें कि बिना उनके राजीनामा के यह नाप अनुसार बंटवारा करा सके किस न्यायलय में आवेदन करना होगा?

समाधान-

प की कृषि भूंमि का जो बंटवारा हुआ है वह या तो मौखिक है या लिखित है तो भी पंजीकृत नहीं। हो सकता है आप के पिता जी और ताऊजी के नाम नामान्तरण हो गया हो लेकिन रिकार्ड में बँटवारा नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा है तो आप को बँटवारे के लिए न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित करना होगा।

प को एसडीएम या एसीएम कोर्ट में बँटवारे का वाद संस्थित करना पड़ेगा जिस में आप को यह आवेदन करना होगा कि बराबर हिस्से किए जाएँ और दोनों को भूमि का नाप कर के उन के हिस्से पर पृथक कब्जा दिलाया जाए।

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