समस्या-
राजेश कुमार ने सादीपुर, मुंगेर, बिहार से पूछा है।
मेरी खाली जमीन में अवैध रूप से रोशनदान एवं खिडक़ी खोली जा रही है। रोक लगाने के उपाय बताएँ।
समाधान-
किसी भी व्यक्ति को अपने भूखण्ड से जिस तरफ सार्वजनिक आम रास्ता है उधर ही खिड़की, दरवाजा, रोशनदान आदि निकालने और पानी आदि की निकासी करने का अधिकार है। किन्तु जिस ओर किसी अन्य व्यक्ति की भूमि है उस ओर यह सब करने का अधिकार नहीं है। इस तरह आपका पड़ौसी आपकी खुली जमीन पर रोशनदान और खिड़की खोलना चाहता है उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं है।
उसे ऐसा करने से रोकने का सबसे पहला उपाय यह है कि मुहल्ले के कुछ लोगों के सामने आप खुद उसे मना कीजिए कि वह ऐसा नहीं करे क्यों कि ऐसा करने से आपके अधिकार में दखल होगा और यह गैर कानूनी होगा। यदि वह नहीं मानता है तो आप कह सकते हैं कि आप उसे ऐसा कदापि नहीं करने देंगे। इस पर यदि वह बदतमीजी करता है या गाली गलौच करता है तो आप बिलकुल शान्त रहिए और सिर्फ इतना कहिए कि मैं पुलिस और अदालत के पास जाऊंगा।
इस के बाद सबसे पहले आप पुलिस थाना में लिखित में शिकायत करें। पुलिस ऐसे मामलों में बीच में नहीं पड़ती। लेकिन आप एक आवेदन पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) को भी रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेजिए। यदि आपके यहाँ नगर पालिका हो तो वहाँ और न हो तो सरपंच को इस की शिकायत लिखित में कीजिए और उसकी रसीद अपने पास रखिए। यदि रसीद देने में आनाकानी करें तो एक कापी रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से जरूर भेज दें।
इसके तुरन्त बाद दीवानी मामलों के किसी वकील से संपर्क करें। उससे कहें कि वह दीवानी न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा करे जिससे पड़ौसी को खिड़की और रोशनदान खोलने से रोका जा सके। इसी दावे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन भी प्रस्तुत कराएँ। दीवानी न्यायालय इसमें आदेश पारित कर पड़ौसी को खिड़की, दरवाजा निकालने से रोक देगी। यदि फिर भी न माने तो पुलिस की मदद लें। अब पुलिस आपकी मदद करेगी। इसी के साथ अदालत में भी आवेदन करें कि पड़ौसी आपका आदेश नहीं मान रहा है, आदेश की पालना कराई जाए और उसे यथोचित प्रकार से दंडित किया जाए।