तीसरा खंबा

अनुकंपा नियुक्ति केवल नियमों केअनुरूप ही संभव है।

समस्या-

राजेश ढंगारे ने नासिक, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-

मेरे पिताजी पशु संवर्धन में परिचर पद पर थे। उन का देहान्त 8 अगस्त 2000 को हुआ। मेरे पिताजी के दो पत्नियाँ थीं। उन्हों ने दूसरा विवाह लड़का न होने के कारण किया था। मैंने पापा के गुजरने के बाद 2001 में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। 2008 में उन्हों ने पत्र भेजा कि आप की माँ शासकीय सेवा में परिचर थी इस कारण आप को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं मिल सकती। मम्मी को 2008 में पैरालीसिस हुआ तो उन्हों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली। क्या मुझे पिताजी या माताजी के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है?

समाधान-

प को और सभी लोगों को यह जान लेना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है बल्कि केवल अनुकंपा मात्र है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह चुका है कि सरकारी और सरकारों के नियंत्रम वाले नियोजनों में नियोजन खुले निमंत्रण द्वारा योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति भी केवल परिवार को तुरन्त आर्थिक संकट से बचाने के लिए नियमों के अनुसार ही दी जानी चाहिए। अन्यथा ऐसी नियुक्तियाँ असंवैधानिक होंगी।

आप के पिता का देहान्त हुआ तब आप की माता जी राजकीय सेवा में थी इस कारण नियमों के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। आप की माताजी ने उन्हें पैरालिसिस हो जाने के कारण सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का कोई नियम नहीं है। इस कारण आप को नौकरी मिलना संभव नहीं है।

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