समस्या-
राजेश ढंगारे ने नासिक, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-
समाधान-
आप को और सभी लोगों को यह जान लेना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति कोई अधिकार नहीं है बल्कि केवल अनुकंपा मात्र है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह चुका है कि सरकारी और सरकारों के नियंत्रम वाले नियोजनों में नियोजन खुले निमंत्रण द्वारा योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति भी केवल परिवार को तुरन्त आर्थिक संकट से बचाने के लिए नियमों के अनुसार ही दी जानी चाहिए। अन्यथा ऐसी नियुक्तियाँ असंवैधानिक होंगी।
आप के पिता का देहान्त हुआ तब आप की माता जी राजकीय सेवा में थी इस कारण नियमों के अंतर्गत अनुकम्पा नियुक्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। आप की माताजी ने उन्हें पैरालिसिस हो जाने के कारण सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने का कोई नियम नहीं है। इस कारण आप को नौकरी मिलना संभव नहीं है।