तीसरा खंबा

चुप बैठे रहने से हल नहीं मिलता, न्यायालय में कार्यवाही संस्थित करें।

rp_courtroom1.jpgसमस्या-

अलका ने यमुना नगर, हरियाणा से समस्या भेजी है कि-

मेरी सौतेली सास और ससुर मुझे और मेरे पति को घर में आने नहीं देते, जब कि वह मकान मेरे पति के नाम है। मेरा सारा स्त्री-धन उसी मकान में रखा है। पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती और हम किराए के मकान में हैं। मेरे पति भी बहुत परेशान हैं। उलटा सौतेली सास ने मेरे और मेरे पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दिया है। मेरे पति प्राइवेट नौकरी करते हैं। हम क्या करें?

समाधान-

प का स्त्री-धन उस मकान में रखा है, इस से ऐसा अनुमान लगता है कि उस मकान में कम से कम एक कमरा ऐसा है जिस में आप का या आप के पति का ताला लगा है। यदि  ऐसा है और आप को और आप के पति को उस मकान में आने से रोका जाता है तो यह अपराध है। इस मामले में पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करती है तो आप के पति न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे जाँच हेतु पुलिस को भिजवा सकते हैं।

कान आप के पति के नाम है इस का सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि आप की सौतेली सास और ससुर उस मकान में आप के पति की मौन सहमति से रह रहे हैं यह एक तरह का लायसेंस है। आप के पति नोटिस दे कर लायसेंस समाप्त कर सकते हैं और मकान का कब्जा प्राप्त करने के लिए दीवानी वाद संस्थित कर सकते हैं।

दि आप का स्त्री-धन अलग कमरे में जिस पर आप का ताला नहीं है रखा है और आप के ससुर और सास उसे आप को लेने नहीं दे रहे हैं तो इस का अर्थ है कि उस पर उन्हों ने कब्जा कर रखा है और वे अपने उपयोग में ले रहे हैं। यह न्यास भंग का अपराध है और आप इस की रिपोर्ट पुलिस थाने में दे सकती हैं या फिर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे जाँच हेतु पुलिस थाना भिजवाने का आग्रह कर सकती हैं।

प को व आप के पति को इस मामले में अधिक चुप न रहना चाहिए। शीघ्र किसी स्थानीय वकील से मिल कर कार्यवाही करनी चाहिए।

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