तीसरा खंबा

जब मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति स्वयं अनुकंपा नियुक्ति न चाहे

समस्या-

जितेन्द्र कुमार ने सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) से पूछा है-

राजस्थान में अनुकम्पा नियुक्ति में पति की मत्‍यु के बाद पत्नी का अधिकार है लेकिन क्या पत्नी के स्वंय नौकरी न चाहने की स्थिति में दो पुत्र होने पर विवाद की स्थिति में क्या पत्नी को यह अधिकार है कि वह चाहे जिस की नियुक्ति के लिए आवेदन करे और उसे नियुक्ति प्राप्त हो।

समाधान-

राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नियम है कि किसी राज्य कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उस की पत्नी या पति सेवा के लिए स्वयं आवेदन कर सकती/ सकता है। उस की नियुक्ति के मामले में उम्र का भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन यदि वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना चाहे तो वह अपने किसी पुत्र या अविवाहित पुत्री के लिए आवेदन कर सकती / सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उसी व्यक्ति को नियुक्ति देनी होगी जिस के लिए मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति ने आवेदन किा है।

लेकिन यदि मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति अपने किसी पुत्र या अविवाहित पुत्री की नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता/ करती है और उस के पुत्र या पुत्री में से कोई आवेदन करता है तो पिर उसे अपने भाई, बहिन और माँ/पिता की सहमति लेकर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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