तीसरा खंबा

दत्तक पुत्र के संपत्ति में वे ही अधिकार हैं जो औरस पुत्र के हैं

समस्या-

डाल्टनगंज, झारखंड से संजय सिंह ने पूछा है –

मैं गोद लिया व्यक्ति हूँ जिस का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। मेरे पिता ने अपनी कमाई संपत्ति अपनी औलादों में बाँट दी है। मुझे अपने गोद लिए पिता की संपत्ति में कोई अधिकार है अथवा नहीं?

समाधान-

प के पास गोद लिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन आप के स्कूल के प्रमाण पत्रों में, परिवार के राशनकार्ड आदि में पिता के स्थान पर आप को गोद लेने वाले पिता का नाम दर्ज होगा। इन्हें एकत्र कीजिए। जिन व्यक्तियों के सामने गोद लिया गया था उन से संपर्क कीजिए। आप को प्रमाण मिल जाएंगे।

क गोद लिए पुत्र को वे सभी अधिकार होते हैं जो कि एक औरस पुत्र को होते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की कमाई हुई संपत्ति को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित कर सकता है, जिसे चाहे दे सकता है और जिसे चाहे वसीयत कर सकता है। लेकिन यदि परिवार में कोई सहदायिक संपत्ति है जिस में आप के पिता का हिस्सा है तो आप भी गोद लिए जाने के समय से ही उस सहदायिक संपत्ति के हिस्सेदार बन गए हैं और उस में आपका अधिकार मौजूद है। इसी प्रकार आप को गोद लिए हुए पिता को कोई संपत्ति उन के पिता, दादा या परदादा से मिली है उस में भी आप का अधिकार है। लेकिन आप के गोद लिए पिता उन के द्वारा स्वयं अर्जित संपत्ति के साथ कुछ भी कर सकते हैं उस में दखल देने का  आप को कोई अधिकार नहीं है।

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