तीसरा खंबा

प्रतिकूल कब्जे की संपत्ति को कैसे बचाएँ?

समस्या-

मुंकेश्वर सिंह ने तलाईकच्छर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से पूछा है-

साठ वर्षों घर और बाड़ी बना कर रह रहे हैं। हमारे पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है। जमीन वाला जमीन बेचना चाह रहा है और तहमें हमारा घर और जमीन छोड़ने को कह रहा है। सरकारी आवास भी बना हुआ है। क्या हमें घर छोड़ना पडे़गा? ऐसे में क्या करें? कोई उपाय बताएँ।

समाधान-

आप को घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी संपत्ति पर आप का कब्जा बिना किसी दस्तावेज के है और आप निजी संपत्ति पर 12 वर्ष और सरकारी संपत्ति पर 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज हैं तो आप का उस संपत्ति पर कब्जा प्रतिकूल हो चुका है और आप से ऐसी संपत्ति का कब्जा कानूनी रूप से नहीं ले सकता है। जब तक आप के विरुद्ध वह संपत्ति खाली करने की अदालत की कोई डिक्री न हो और उस के निष्पादन में जब क सरकारी मशीनरी (नाजिर और पुलिस) खुद उसे खाली कराने न आए तब तक उस स्थान को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।

यदि आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही उस स्थान का कब्जा प्राप्त करने के लिए की जाती है तो आप को अदालत से समन या नोटिस मिलेगा और अदालत में आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि आप उस संपत्ति पर विगत 60 वर्ष से काबिज हैं और आप को वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। बस आप को यह करना होगा कि विगत 30 वर्ष से आप के उस जमीन पर कब्जे के सबूत देने होंगे जो नल, बिजली के बिलों, राशनकार्ड, वोटर लिस्ट आदि हो सकते हैं। ऐसा सबूत होने के कारण आप को वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

इस के बावजूद आप को यह भय हो कि आप को जबरन गुंडों के बल पर या पुलिस के दबाव आदि से उस स्थान से हटाया जा सकता है तो आप खुद यह दावा दीवानी न्यायालय में आपको हटाने की कोशिश करने वालों के विरुद्ध पेश कर सकते हैं कि आप का उस संपत्ति पर 60 वर्ष से कब्जा है और विपक्षी उसे गैर कानूनी तरीकों से हटाना चाहते हैं। इस कारण उन के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाए कि वे आप को कानूनी तरीके के सिवा अन्य तरीके से न हटाएँ, इसी दावे में आप विपक्षीगण के विरुद्ध तुरन्त ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

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