तीसरा खंबा

विभाजन और अपने हिस्से पर पृथक कब्जे का दावा करें

समस्या-

साहिल शर्मा ने कसरावद, जिला – खरगोन (म.प्र.) से पूछा है-

मेरे पिताजी के भाई ने गाँव के पुस्तैनी मकान पर कब्ज़ा कर लिया है और 24 साल जब से मेरे दादा जी की मृत्यु हुई है तभी से वहाँ रह रहे है। बिजली बिल और गाँव के पानी का बिल भी उनके नाम पर ही आता है और गाँव की पंचायत ने भी उनको लिख कर दे दिया है कि उस मकान पर उनका ही अधिकार है। उस मकान के बाकी कोई भी डाक्यूमेंट मेरे पास नहीं हैं, और उनका कहना है कि, उन्होंने इस मकान के मेंटिनेंस पर खर्च किया है।  कृपया कर बताएं में क्या कर सकता हूँ?

समाधान-

गाँव में आपकी पुश्तैनी संपत्ति है। पुश्तैनी संपत्ति का जब तक बँटवारा नहीं हो जाता तब तक वह परिवार के किसी भी सदस्य/ सदस्यों के कब्जे में रहे वह कब्जा संयुक्त परिवार का ही कब्जा माना जाता है। इस तरह विधिक रूप से आपके पिताजी के भाई का कब्जा होने पर भी कब्जा अविभाजित संयुक्त परिवार का ही माना जाएगा।

आपको चाहिए कि आप उक्त संपत्ति के विभाजन के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद संस्थित करें और साथ में यह राहत भी न्यायालय से मांगें कि आपको अपने हिस्से का पृथक कब्जा दिलाया जाए। इस तरह विभाजन हो कर संपत्ति का वह हिस्सा जिस पर आपका अधिकार होगा आपके कब्जे में आ जाएगा।

इसके लिए आपको खरगोन में किसी दीवानी मामलों की वकालत करने वाले किसी अच्छे वकील की मदद लें और उनके माध्यम से उक्त विभाजन और हिस्से पर पृथक कब्जे के लिए वाद संस्थित करवाएँ।


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