तीसरा खंबा

पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर अदालत में बँटवारे का दावा करें।

आपको पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि वह संपत्ति आपकी सहमति के बिना विक्रय भी कर दी जाए तब भी आप अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।

आप अपने अधिकार के लिए कानूनी नोटिस (legal notice) भेज सकते हैं। आप संपत्ति के अपने हिस्से पर अपना दावा पेश करते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। मामले के विचाराधीन होने के दौरान प्रापर्टी को बेचा न जाए यह सुनिश्चित करने के लिए आप उस मामले में कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। मामले में अगर आपकी सहमति के बिना ही संपत्ति बेच दी गई है तो आपको अपने दावे में उस खरीदार को भी पक्षकार बनाना होगा।  

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