तीसरा खंबा

विभाजन के वाद में संपत्ति को हस्तानन्तरित न करने पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

Shopsसमस्या-

गांधीनगर, गुजरात से दिनेशभाई पटेल ने पूछा है-

माता पिता का अवसान हुए 37 वर्ष हो गए हैं। हम तीन भाई हैं बड़ा भाई जमीन और घर भोगता है छोटा भाई मेरे साथ रहता है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। तीन बहनें 25 वर्ष से ससुराल में हैं। हर प्रसंग में जो खर्चा हुआ है उस में मैं ने हिस्सा दिया है। बड़ा भाई अपने परिवार के लालन पालन के लिए खर्च करता है उस में मुझ से हिस्सा मांगता है। मेरे फंड में भी हिस्सा मांगता है। मैं उसे खर्च में और मेरे फंड में हिस्सा न दूँ तो पिताजी की जायदाद में हिस्सा देने से मना करता है।  मैं गांधीनगर में नौकरी करता हूँ क्या बँटवारे का दावा में गांधीनगर में कर सकता हूँ? मुझे अपने फंड में हिस्सा देना चाहिए या नहीं? क्या जब तक फैसला न ह जायदाद के बारे में स्टे मिल सकता है

समाधान-

प के फंड पर आप का अधिकार है बड़ा भाई आप के फंड का हिस्सा नहीं मांग सकता। वह अपने परिवार के खर्चों के लिए आप से कोई राशि अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता। पिता की संपत्ति में हिस्सा देने से बड़े भाई का मना करना गलत है।

प को तुरन्त पिता की संपत्ति के विभाजन का वाद प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन यह वाद उस जिले के जिला न्यायाधीश के यहाँ प्रस्तुत हो सकता है जिस जिले में आप के पिता की संपत्ति या उस का कोई हिस्सा मौजूद हो। गांधीनगर में आप वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते।

प को अपने फंड से बड़े भाई को हिस्सा देने की कोई जरूरत नहीं है। आप विभाजन का वाद प्रस्तुत कर उस के साथ ही उक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द न करने के संबंध में न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और अस्थाई निषेधाज्ञा (स्टे) प्राप्त कर सकते हैं।

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