समस्या-
चैन्नई से प्रिया ने पूछा है-
मैं अपने पति की दूसरी पत्नी हूँ। मुझे बच्चे नहीं हैं। मेरी शादी के पाँच वर्ष हो गए हैं पहली पत्नी से दो लड़के हैं। क्या मुझे अपने पति की जायदाद में हिस्सा मिल सकता है?
समाधान-
आप के प्रश्न से स्पष्ट नहीं है कि आप का विवाह हुआ तब आप के पति की पहली पत्नी जीवित थी या नहीं। यदि आप के पति की पहली पत्नी जीवित थी तो आप का विवाह ही अवैध था वैसी स्थिति में आप को अपने पति की जायदाद में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। लेकिन यदि आप का विवाह आप के पति की पहली पत्नी की मृत्यु के उपरान्त या उस से तलाक के बाद हुआ है तो आप वैध पत्नी हैं और जब तक आप के पति जीवित हैं उन से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी हैं और पति की मृत्यु के उपरान्त आप उन की निर्वसीयती संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हैं।
हमें लगता है कि आप के पति का देहान्त हो गया है और आप के पति के पूर्व पत्नी के पुत्र-पुत्रियों से आप का जायदाद में हिस्से को ले कर आप परेशान हैं। यदि ऐसा ही है, आप पति की वैध पत्नी हैं तो आप का भी जायदाद में समान हिस्सा है आप उस जायदाद में अपना हिस्सा अलग से प्राप्त करने के लिए दीवानी न्यायालय में संपत्ति के विभाजन का वाद प्रस्तुत कर सकती हैं।