समस्या-
पति और पत्नी कितने साल तक अलग रहें तो तलाक का कारण होता है?
-कांति चंद्र शर्मा, आगरा, उत्तर प्रदेश
समाधान-
आप के नाम से प्रतीत होता है कि आप हिन्दू हैं और आप पर हिन्दू विवाह अधिनियम प्रभावी है। इस अधिनियम की धारा 13 (1) (ib) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि विवाह के दूसरे पक्ष ने आवेदन करने की तिथि के ठीक दो वर्ष पहले से आवेदन करने की तिथि तक बिना किसी कारण से आवेदनकर्ता पक्ष का अभित्यजन कर दिया हो तो वह तलाक का आधार हो सकता है।
इस तरह पति-पत्नी का कितने ही समय तक अलग अलग रहना कारण नहीं हो सकता। लेकिन यदि पति ने पत्नी को अथवा पत्नी ने पति को बिना किसी कारण से दो वर्षों से अधिक समय से त्याग रखा हो तो यह तलाक का आधार हो सकता है। लेकिन आवेदन करने के ठीक दो वर्ष पहले की अवधि में अभित्यजन पूर्ण होना चाहिए। यदि दोनों इस अवधि में एक दिन भी साथ रह लिए हैं तो यह आधार नहीं लिया जा सकता है। आवेदन करने के ब