तीसरा खंबा

बाल विवाह रोकने के लिए तुरन्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सूचित करें।

समस्या-

रामचन्दर ने नई अरवर, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान से पूछा है-

मेरी पत्नी दो वर्ष से अपने गाँव (मायके) में है। मेरी दो साल की बेटी है। मेरे ससुराल वाले मेरी बेटी का बाल विवाह करना चाहते हैं। मैं कानूनी रूप से क्या कर सकता हूँ?

समाधान-

बाल विवाह एक अपराध है, उसे रोकने के लिए राज्य सरकार और उसके अधिकारी तत्परता से काम करते हैं। यदि आपके ससुराल वाले आपकी बेटी का बाल विवाह कर देना चाहते हैं तो उसका कोई न कोई सबूत तो आपके पास होगा ही। कि आपको यह बात कैसे पता लगी? और किन लोगों के सामने ऐसी बात हुई? यदि आपके पास सबूत नहीं हैं तो सबूत जुटाइए। इस सम्बन्ध में सूचना देने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों से बातचीत को रिकार्ड किया जा सकता है। यदि यह पुष्ट हो कि वे आपकी पुत्री का बाल विवाह करना चाहते हैं तो तुरन्त उपजिलाअधिकारी, जिला कलेक्टर, एस.पी. और सम्बन्धित पुलिस थाने को लिखित में शिकायत कीजिए। खुद जा कर कलेक्टर और एस.पी. से भी मिल सकते हैं। यदि वे कार्यवाही करने में झिझक रहे हों तो आप सीधे मुख्यमंत्री को पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

यदि आप यह साबित कर सकें कि आपके ससुराल वाले बेटी का बाल विवाह करना चाहते हैं तो आप पत्नी को लाने के लिए धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस के साथ ही बाल विवाह की आशंका के आधार पर बेटी की कस्टड़ी प्राप्त करने के लिए भी न्यायालय में आवदेन कर सकते हैं। इन दोनों आवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए आपको किसी स्थानीय वकील की मदद प्राप्त करनी पड़ेगी।

Exit mobile version