तीसरा खंबा

संयुक्त संपत्ति में हिस्से के लिए विभाजन का वाद संस्थित करें

समस्या-

गाँव में मेरे पिता जी और बड़े पिता जी ने 15 साल पहले  घर के बगल आबादी की जमीन मिलकर खरीदी थी I जमीन का समझौता एक स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था जिस पर दोनों पक्ष और गवाह के हस्ताक्षर थे I लेकिन अब बड़े पिता जी उस जमीन पे हिस्सा नहीं दे रहे हमको मकान नहीं बनाने दे रहे हैंI सर सलाह देने की कृपा करेंI

– राहुल, राइन नगर, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)

समाधान-

आपके पिता और ताऊजी ने जो जमीन संयुक्त रूप से खरीदी थी तो फिर वह दोनों के नाम से होगी। यदि ऐसा है तो आपके पिताजी उस जमीन के विभाजन के लिए वाद संस्थित कर सकते हैं और अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं।

आप ने जमीन के बाबत किसी समझौते का उल्लेख किया है। यह समझौता क्या है यह आप ने नहीं बताया है, आपने तो यह भी नहीं बताया है कि जमीन के विक्रय पत्र की  रजिस्ट्री दोनों के नाम संयुक्त रूप से हुई थी या नहीं।

यदि विक्रय पत्र दोनों भाइयों के नाम नहीं है तो समझौता इसे प्रमाणित करेगा कि यह जमीन दोनों की संयुक्त है। उसका आधार आप ले सकते हैं। यदि वह विभाजन का का समझौता है तो उसे नहीं माना जाएगा। क्योंकि विभाजन के समझौते का पंजीकृत होना आवश्यक है।

दावा करने के पहले जाँच लें कि समझौता पत्र उचित स्टाम्प ड्यूटी अदा की गयी है या नहीं। यदि स्टाम्प ड्यूटी कम दी गयी है तो पहले उसे स्टाम्प विभाग से ड्यूली स्टाम्प्ड करवा लें। अन्यथा बाद में इंपाउंड करने पर 10 गुना पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

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