तीसरा खंबा

12 वर्ष के उपरान्त प्रतिकूल कब्जा हो जाने से मूल स्वामी कब्जे का वाद नहीं कर सकता।

समस्या-

बाँसवाड़ा, राजस्थान से सक़ीना ने पूछा है-

म 1978 से एक मकान में रहते हैं जो पहले खाली प्लाट था।  1976 में मेरे पापा ने उस में मकान बनाया था। उस मकान में बिजली कनेक्शन मेरे पापा के नाम से है। एक व्यक्ति स्वयं को उस जमीन का मालिक बता कर उसे खाली करने को कहता है या फिर उस की कीमत 14 लाख रुपये मांग रहा है।  प्लाट का क्षेत्रफल 50X40 वर्गफुट है। हमें क्या करना चाहिए?

समाधान-

प के पापा उक्त भूखंड पर 1976 से मकान बना कर निवास कर रहे हैं। आपके पापा और उस व्यक्ति के मध्य किसी तरह का किराया नामा भी नहीं है और कोई किराया भी अदा नहीं करते हैं।  इस तरह आप के पिताजी का उक्त भूखंड पर 12 वर्ष से अधिक सय से कब्जा है. अब मूल स्वामी उस भूखंड पर कब्जे का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। अप के पापा का उक्त भूखंड पर 36 वर्ष से कब्जा है जो अब प्रतिकूल कब्जा Adverse Possession  हो चुका है।  आप के पापा का यह कब्जा प्लाट का स्वामी नहीं हटा सकता।

प के पापा को कोई भी कानूनी कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं करनी चाहिए और इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि वह व्यक्ति स्वयं आप के पापा के विरुद्ध भुखंड के कब्जे के लिए कार्यवाही करे।  तब उस कार्यवाही में आप के पापा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा कर सकते हैं।

स के अतिरिक्त आप के पापा को चाहिए कि उक्त भूखंड पर अपने 30 वर्षों से  अधिक 36 वर्षों के कब्जे के आधार पर नगरपालिका/नगरविकास न्यास से अपने नाम पट्टा हासिल करने की कार्यवाही कर पट्टा हासिल करें।

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