तीसरा खंबा

संपत्ति के स्वत्व के दस्तावेज का पंजीयन अवश्य कराएँ।

sub-registrar-officeसमस्या-

तीरथ जैन ने घोरडा, छत्तीसगढ़ से पूछा है-

32 वर्ष पूर्व आबादी भूमि का पट्टा बन चुका है। क्या उस की रजिस्ट्री हो सकती है? ग्रामवासी बेचने पर आपत्ति कर रहे हैं।

समाधान-

कोई भी संपत्ति हस्तान्तरण जो कि 100 रुपए से अधिक की संपत्ति का है उस का पंजीयन कराया जा सकता है। संपत्ति की कीमत 100 रुपए से कम होने पर भी संपत्ति का हस्तान्तरण ऐच्छिक रूप से पंजीकृत कराया जा सकता है। बल्कि संपत्ति के स्वत्व के दस्तावेज का पंजीयन अवश्य करा लेना चाहिए।

आप को पट्टा जिस एजेंसी (ग्राम पंचायत आदि) ने जारी किया हो वहाँ आवेदन प्रस्तुत करें और कहें कि पट्टा रजिस्ट्री कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। आप के पास जो मूल पटटा है उस के संबंध में ग्राम पंचायत एक अग्रेषण पत्र उप पंजीयक के नाम जारी करे कि इस पट्टे का पंजीयन किया  जाए। उस पत्र के प्रस्तुत होने पर पट्टे का पंजीयन किया जा सकता है।

यदि ग्राम पंचायत ऐसा पत्र जारी करने से इन्कार कर दे तो भी आप सीधे उप पंजीयक के यहाँ जा कर पंजीयन की प्रक्रिया जान सकते हैं। यह हो सकता है कि आप को संपत्ति की वर्तमान कीमत पर पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी अदा करनी पड़े।

 

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