तीसरा खंबा

नामान्तरण आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त कर उस की अपील प्रस्तुत करें।

ऊसरसमस्या-

भानु शुक्ला ने सिवनी, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मेरे दादा की पैतृक सम्पति में से पांच एकड़ मेरे पिताजी को मिला है। परन्तु मेरे दादा की कुल जमीन का ढाई एकड़ बिना जानकारी के किसी और के खाते में चढ़ा दिया गया। मेरे दादा ने ध्यान नहीं दिया। ये कार्यवाही १९८४ में हुई है। हालाँकि जिस के नाम से ये जमीन चढाई गयी है उसे भी ये नहीं पता कि जमीन उसके नाम पर है। हम खुद खेती नहीं करते और पिछले १५ साल से ठेके पर दे रखे हैं। अब हम अपनी पुरानी रजिस्ट्री और खसरे के आधार पर खेती वापस चाहते हैं। उस पर कब्ज़ा किस का माना जायेगा। हमारा या जिस के नाम पर गलती से चढ़ा दी गयी है उस का या हमारे ठेकेदार किसान का जो कई सालों से उस पर खेती कर रहा है, हम कैसे उस जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं।

समाधान-

प की जो ढाई एकड़ जमीन किसी दूसरे के नाम चढ़ा दी गई है उस का जरूर कोई नामांतरण हुआ होगा। आप उस नामान्तरण आदेश तथा उस से पहले की जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ प्राप्त करें। ये प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त होने पर ही आप को इस नामान्तरण की वास्तविक जानकारी होगी। तब आप जानकारी की तिथि से नामान्तरण आदेश की अपील प्रस्तुत करें। नामान्तरण आदेश निरस्त होने पर जमीन फिर से आप के खाते में आ जाएगी।

मीन आप हमेशा से बंटाई पर देते रहे हैं। बंटाईदार को आप ठेकेदार कह रहे हैं ठेकेदार का कब्जा तो इस कारण से है कि आप ने उसे जमीन बंटाई पर दी है। इस कारण ठेकेदार का पैर तो आप के जूते में है। इस तरह ठेकेदार का कब्जा भी आप का कब्जा माना जाएगा।

स मामले में आप राजस्व मामलों की पैरवी करने वाले किसी स्थानीय वकील से सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करें।

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