तीसरा खंबा

नामान्तरण के लिए नगर पालिका में आवेदन करें …

plots of landसमस्या-

राहुल ने ग्वालियर, मध्यप्रदेश से समस्या भेजी है कि-

मैंने 2008 मे 1500 वर्गफुट का प्लाट खरीदा था। उस समय मैंने उसका नामान्तरण नहीं करवाया था। अब में नामान्तरण करवाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि नामांतरण के लिये क्या प्रक्रिया है। कृपया मुझे नामांतरण की जानकारी दे।

समाधान-

दि आप का प्लाट आवासीय या व्यवसायिक है और नगरीय सीमा में है तथा लीज होल्ड का है तो उस का रिकार्ड नगर पालिका या विकास न्यास के पास होना आवश्यक है क्यों कि उस की लीज या नगरीय कर प्रतिवर्ष जमा होती होगी। इस कारण यह आवश्यक है कि नगरपालिका या विकास न्यास के रिकार्ड में आप का प्लाट आप के नाम दर्ज हो। भूखंड के रिकार्ड में विक्रेता के स्थान पर आप के नाम का दर्ज होना ही नामान्तरण कहलाता है। यह भूखंड के विक्रय पत्र का पंजीयन होने के बाद तुरन्त कराना चाहिए।

प अब भी नगरपलिका या विकास न्यास में भूखंड के पंजीकृत विक्रय पत्र की एक स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति के साथ नामान्तरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने पर आप के नामा नामान्ततरण कर दिया जाएगा। यदि आप को उक्त भूखंड पर निर्माण कराना है तो पहले नगर पालिका या विकास न्यास से मानचित्र स्वीकृत करवा कर निर्माण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अनुमति आप के नाम नामान्तरण होने के उपरान्त ही जारी हो सकेगी।

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