तीसरा खंबा

संयुक्त संपत्ति को बेचने से रोकने के लिए स्थाई व्यादेश का दावा करें।

समस्या-

राजेश कुमार ने पटना बिहार से समस्या भेजी है कि-

मेरी माँ का देहांत 1994 में हुआ था, उस वक़्त मेरी आयु 10 वर्ष थी। मेरी एक विवाहित बहन और एक अविवाहित भाई है। माँ के नाम के घर को आज मेरे पिताजी अपनी दूसरी पत्नी के बहकावे में आकर बेचना चाहते हैं। माँ की इस निशानी को बचाने का उपाय बताएं। क्या हम भाई बहनों का इसमें कोई अधिकार नहीं?

समाधान-

दि मकान आप की मृत माता के नाम था तो उन की मृत्यु से उत्तराधिकार में यह मकान उन की संतानों और पति के संयुक्त स्वामित्व में है। आप तीन भाई बहन और एक पिता, इस तरह चार व्यक्ति उक्त संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं और प्रत्येक का एक चौथाई हिस्सा ही है। पिता का भी एक चौथाई हिस्सा ही है। इस तरह वे मकान का विभाजन हुए बिना नहीं बेच सकते।

आप तीनों या तीनों में से कोई एक उक्त मकान को बेचे जाने के विरुद्ध न्यायालय में स्थाई व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत कर के अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर के मकान को बेचे जाने से रोक सकता है।

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