तीसरा खंबा

सड़क पर पानी और गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध शिकायत कहाँ करें . . .

nuisanceसमस्या-
हिन्दुपुर, आन्ध्रप्रदेश से सोमनाथ कुलकर्णी ने पूछा है –

मेरा घर का रजिस्टर हुआ है। मेरा घर में रोड से सौ मीटर दूरी पर है। मेरे घर को आने जाने के लिए बारह फीट चौड़ा रोड़ी का कच्चा रोड़ है, मगर उस रोड के बाजू मे कुछ घर वाले उस रोड पर उन के घर के बाथरूम का पानी और कचरा डाल देते हैं। ऐसे में मुझे किस से शिकायत करनी होगी? और क़ानूनी की कौन सी प्रक्रिया करूँ जिस से वो लोग उस रोड पर पानी ना डालें?

समाधान –

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या रास्ते में इस तरह की गंदगी और पानी डालना कंटक (न्यूसेंस) उत्पन्न करना है। आप इस की शिकायत अपने गाँव/नगर की पंचायत/नगरपालिका में कर सकते हैं। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अन्तर्गत इस तरह का कंटक हटाने के लिए आप के क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक दंडनायक (Executive Magistrate)   को भी शिकायत एक आवेदन के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

स मामले में जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कार्यपालक दंडनायक का न्यायालय उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो ये कंटक उत्पन्न करते हैं नोटिस जारी कर के बुलाएगा और उन से जवाब देने को कहेगा। मामले की सुनवाई कर के उन्हें कंटक हटाने और भविष्य में कंटक उत्पन्न न करने का आदेश देगा। यदि इस आदेश की पालना नहीं की जाती है तो भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर के उसे जुर्माना और कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है।

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