तीसरा खंबा

सह-स्वामी मकान को गिरवी रख कर ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे रोकें?

rp_property1.jpgसमस्या-

तमन्ना पाण्डेय ने आगरा उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मेरे स्वसुर जी एल पाण्डेय जिनका देहांत 2008 में हो चुका है तथा सास सरिता पाण्डेय ने जिनका देहांत 2004 में हो चुका है, 250 वर्ग गज में मकान बनाया जिसके 4 हिस्सेदार, 3 भाई और 1 बहिन हैं। बहिन ने मकान में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। मेरी समस्या यह है कि घर अभी भी मेरी सास के नाम पर है, मैं घर की बड़ी बहू हूँ।  मेरे पति लेक्चरर है, दूसरे नंबर के भाई ऐ के पाण्डेय जो कि पेशे से वकील हैं उन्होंने तीसरे नंबर के भाई के साथ मिलकर एक फर्जी वसीयतनामा बनवा लिया है जिस में दो भाई को ही घर का वारिस बताया गया है। ऐ के पाण्डेय तथा आर के पाण्डेय। मेरे पति वी के पाण्डेय का नाम नहीं लिखवाया है। अब वो 250 वर्ग गज के पुरे घर पे बैंक से लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। घर के तीसरे हिस्से पर हमारा कब्ज़ा है यानी हम लोग रहते हैं।

-घर के दो हिस्से वो (दूसरे नंबर के भाई ऐ के पाण्डेय) पहले ही एक व्यक्ति के पास गिरवी रख चुके है जिस पर उक्त व्यक्ति ने दो कमरों पर कब्ज़ा कर लिया है। तो फिर ये कैसे दुबारा पूरा घर बैंक में गिरवी रख सकते हैँ।

– घर का असली बैनामा मेरी ननद के पास था जोकि उन्हें मिल नहीं रहा, हम सबके पास उस बैनामे की फ़ोटो कॉपी है। हम क्या करे जिससे वो हमारा हिस्सा न गिरवी रखे बैंक के पास।

– ये पेशे से वकील है और बहुत चालाक धूर्त किस्म के हैं। इन्हों बहुत से लोगों से तथा बहुत सी बैंको से फर्जी तरह से लोन लिया है जिसके कर्जदाता आकर हमे परेशान करते हैं क्योंकि हम उस घर में रह रहे हैं बाकी दोनों भाई आगरा से फरार है बाहर कहीं रहते है। हम इनसे सभी रिश्ते खत्म करना चाहते है जिससे इनके दवारा किये गए किसी भी फर्जी काम में हम न फंसे।

– क्या हम अपना हिस्सा बेच सकते है अगर हाँ तो क्या प्रक्रिया होगी?

– ये हमें और हमारे परिवार को कोई शारीरिक कष्ट न दे सके इसके लिए क्या हमें पहले से ही पुलिस में एफ़आईआर दर्ज करवानी चाहिए।

समाधान-

जब भी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तब संपत्ति उस के उत्तराधिकारियों की हो जाती है। जब एक से अधिक उत्तराधिकारी हों तब वह संपत्ति संयुक्त स्वामित्व में होती है। इस तरह यदि आप के देवर द्वारा बताया जा रहा वसीयतनामा फर्जी है तो उक्त संपत्ति सभी उत्तराधिकारियों की संयुक्त संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति में अपने हिस्से को बेच सकता है तथा अपने कब्जे की संपत्ति का कब्जा क्रेता को हस्तान्तरित कर सकता है। पर तब भी इस में यह झगड़ा रहेगा कि क्रेता संयुक्त संपत्ति में हिस्सेदार रहेगा लेकिन अपने कब्जे की संपत्ति पर कब्जा बनाए रखेगा। इस झगड़े के कारण आप को अच्छा खरीददार नहीं मिलेगा। यदि मिल जाए तो आप अपना हिस्सा बेच सकते है और अपने अधिकार की संपत्ति पर उसे कब्जा दे सकते हैं।

बैंक में मकान को गिरवी रखने से बचने के लिए आप के पति मकान के बंटवारे का दावा कर सकते हैं और इस दावे में संपत्ति को बेचने, इधर उधर करने, गिरवी रखने आदि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। इस के लिए आप को अच्छे स्थानीय वकील से संपर्क कर सलाह और सेवाएँ प्राप्त करनी चाहिए। बँटवारे के दावें में फर्जी वसीयत भी अदालत के सामने आ जाएगी उस का सहारा लेने वालो को उसे प्रमाणित करना पड़ेगा और उसे फर्जी बताने वाले उसे फर्जी प्रमाणित कर सकते हैं।

 

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