पुलिस को मिथ्या शिकायत करना अपराध है
समस्या-
मेरे विरुद्ध किसी ने पुलिस में झूठी शिकायत की है। इस शिकायत को मै झूठी साबित कर सकता हूँ। मैं इसे झूठी साबित करूंगा। इस के बाद में झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर सकता हूँ?
– वेद, फतेहाबाद, हरियाणा
समाधान-
यदि कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या शिकायत पुलिस को करता है, तो यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत अपराध है और इस में छह माह तक का कारावास तथा अर्थदंड दिए जाने का उपबंध किया गया है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या शिकायत करना उस की अपहानि करना भी है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत अपराध है जिसके लिए दो वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदंड उपबंधित है।
यदि आप के पास आप के विरुद्ध की गई शिकायत की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध है और आप को विश्वास है कि आप के विरुद्ध की गई शिकायत को मिथ्या साबित कर देंगे तो आप उस के मिथ्या साबित किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना भी उस पुलिस थाने पर क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं और शिकायतकर्ता के विरुद्ध अभियोजन चला सकते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में जब तक पुलिस इस तरह के मामलों में कार्यवाही करने से इन्कार न कर दे, यदि शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई हो तो उस में अन्वेषण के उपरान्त आरोप न बनने की रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत न कर दे या आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हो जाने पर न्यायालय द्वारा आप को दोषमुक्त करार न दे दिया जाए तब तक इस तरह की कार्यवाही करना उचित नहीं है।