विवाह संबंधी अपराध क्या हैं?
|उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित कर देने मात्र से बवाल उठ खड़ा हुआ कि अविवाहित वयस्क स्त्री-पुरुष का आपसी सहमति से साथ रहना और यौन संबंध स्थापित करना अपराध नहीं है। हम देखें कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विवाह संबंधी अपराध क्या हैं? भा.दं.सं. का अध्याय 20 विवाह संबंधी अपराधों के बारे में है। धारा 493 से 498 तक इस के अंतर्गत आती हैं। हम एक-एक कर के इन का अध्ययन करते हैं ….
493. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास-
हर पुरुष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उस से विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास दिलाते हुए कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उस से विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री के साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के के कारावास से, जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जा सकेगा।
इस तरह हम देखते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विधिपूर्वक विवाहित न होने पर भी उस के साथ प्रवंचना कर के यह विश्वास दिलाता है कि वह उस के साथ विवाहित है और उस की पत्नी है और उस के साथ सहवास या मैथुन करता है तो उस के लिए दंड की व्यवस्था यह धारा करती है।
494. पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना-
जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिस में ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवनकाल में होता है, वह दोनों में से किसकी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेग, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
अपवाद- इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है, जिस का पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो।
और न किसी ऐसे व्यक्ति पर है, जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से सात वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु ह तब जब कि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह होने के पूर्व उस व्यक्ति को, जिस के साथ ऐसा विवाह होता है, तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी, जहाँ तक कि उस का ज्ञान हो, दे दे।
इस धारा के अंतर्गत किसी भी विवाहित व्यक्ति द्वारा द्विविवाह को प्रतिबंधित किया गया है,यदि ऐसा कोई भी दूसरा विवाह व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत शून्य हो। इस तरह मुस्लिम विधि में चार पत्नियों के रहते पाँचवाँ विवाह तथा पत्नी के लिए दूसरा विवाह दंडनीय अपराध होगा। लेकिन यहाँ दूसरे विवाह का अर्थ विधि के अंतर्गत विवाह है। यदि कोई वयस्क पुरुष या स्त्री किसी अन्य वयस्क स्त्री या पुरुष के साथ बिना विवाह किए सहमति के साथ सहवास करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय नहीं होगा।
495. वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को छिपा कर जिस के साथ पश्चातवर्ती अपराध किया जाता है-
जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा (494) में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपा कर करेगा, जिस से पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस की अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
इस धारा के अंतर्गत किसी विवाहित व्यक्ति द्वारा दूसरा विवाह किया जाता है और वह भी उस व्यक्ति से छिपा कर जिस से वह ऐसा दूसरा विवाह कर रहा है तो ऐसा अपराध इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। इसे धारा 494 में दंडनीय अपराध से अधिक गंभीर माना गया है।
496. विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूर्ण कर लेना-
जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि उस के द्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिस की अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
इस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय के साथ किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा विवाह करने का नाटक करता है जो वास्तव में वैध विवाह नहीं है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा।
497. जार कर्म-
जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिस का किसी अन्य पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस की अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डित नहीं होगी।
इस धारा की मूल बात यह है कि यदि कोई भी पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ उस के पति की अनुमति के बिना या मौनानुकूलता के बिना मैथुन करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दंडित होगा। लेकिन उस स्त्री जिस के साथ मैथुन किया गया है वह न इस धारा के अंतर्गत और न ही इस धारा के अंतर्गत अपराध करने के लिए दुष्प्रेरक के रूप में दंडित की जा सकेगी।
498. विवाहिता स्त्री को अपराधिक आशय से फुसला कर लेजाना या निरुद्ध रखना-
जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिस का अन्य पुरुष पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उस की देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसला कर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा. वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस की अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।
(धारा 497 व धारा 498 में मुझे आपत्तिजनक बात यह प्रतीत होती है कि इन में विवाहित स्त्री को उस के पति की संपत्ति माने जाने की गंध आती है)
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आपकी यह पोस्ट बहुत ज्ञानवर्धक है. मैंने इसे बुकमार्क कर लिया है और इत्मीनान से पढूँगी.
बहुत अच्छी जानकरी दी आप ने धन्यवाद
आपका यह ब्लॉग न्यायचेतना पैदा करने का महत्वपू्र्ण काम कर रहा है। क्या न्याय और कानून की जानकारी देने वाला और भी कोई नेट संसाधन है भारत में।
हमारे समाज में जो शादी होते हैं उनमें से 90% से अधिक शादी ऐसे होते हैं जो विधिपूर्वक नहीं होते हैं.
http://popularindia.blogspot.com/2009/12/blog-post_15.html
बहुत उत्कृष्ट जानकारी दी आपने!
सरल शब्दों में अहम् जानकारी. आभार.
कानून की अच्छी जानकारी प्राप्त हुई. शुभकामनाएं.
रामराम.
आज अच्छी जानकारी दी आपनें ,धन्यवाद.
आम आदमी के लिए दुर्लभ सामग्री उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद भाई जी !