DwonloadDownload Point responsive WP Theme for FREE!

अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मुआवजे की व्यवस्था – सोलेशियम फंड

समस्या-motor accident

सूरज कुमार ने मंडावा, जिला झुंझुनूं से पूछा है-

मेरे रिश्तेदार की अज्ञात वाहन से पिलानी में दुर्घटन हो कर मौके पर मृत्‍यु हो गई क्‍या ऐसी स्थिति में क्‍लेम मिल सकता है?

 

 

समाधान-

किसी भी अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्ति के आश्रितों व गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सहायता प्रदान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत सोलेशियम फंड की व्यवस्था की गयी है। इस अधिनियम की धारा 161 से 163 तक में इस फंड की स्थापना और इस के अंतर्गत मुआवजा देने के उपबंध किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को 25 हजार रुपये तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 12,500 रुपये की क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गयी है।

यह मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर के कार्यालय में व्यवस्था है। वहाँ इस के लिए आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। आवेदन के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चोट प्रतिवेदन, मर्ग सूचना, पंचनामा आदि दस्तावेजों की जरूरत होती है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर मुआवजा प्राप्त हो सकता है।

Print Friendly, PDF & Email