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एटीएम से राशि नहीं निकलने लेकिन खाते से भुगतान हो जाने पर क्या करें?

टीएम से आज हर इन्सान से वाकिफ है।  अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से रुपया निकलना होता है तो इसी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर के भारत के किसी कोने में बिना वक़्त बर्बाद किये हुए एटीएम मशीन पर जा कर रुपया निकाल लेता है।

स एटीएम कार्ड के बदौलत आज हमारा बहुत सारा कीमती वक़्त बच जाता है जो पहले बैंको में लगने वाली लम्बी-लम्बी लाईनों में बर्बाद हो जाता था।  लेकिन अगर इस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक नहीं किया जाये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है।  इसलिए एटीएम कार्ड किसी को देना नहीं चाहिए इसके पिन नम्बर को किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए या फिर पिन नम्बर को कही लिख के नहीं रखना चाहिए।   सारी सावधानिय बरतने के बाद भी एक ऐसी समस्या है जिस से आप के न चाहते हुए भी इसका सामना हो सकता है।

जी हाँ, कई बार ऐसा होता है की हम एटीएम कार्ड के द्वारा पैसा निकालने जाते हैं,  लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पैसा नहीं निकलता और हमारे अकाउंट में निकाला गया प्रदर्शित किया जाता है जिस के लिए हम कहते हैं कि “रे यार¡ एटीएम मशीन से पैसा नहीं निकला फँस गया”।

इस आलेख के लेखक भवानीसिंह भाटी

अगर कभी आप के साथ ऐसा हो जाये तो?????

टीएम काउंटर पर कस्टमर केयर का नम्बर दिया होता है। इस नंबर पर तुरन्त फोन काल करके शिकायत दर्ज कराएँ और एटीएम से निकली हुई रसीद को संभाल कर रख लें।  इसके बाद आप का अकाउंट जिस बैंक की जिस शाखा में है उसे  एक लिखित आवेदन पत्र के द्वारा। इस शिकायत में आप आप को अपने खाते का  विवरण, जिस एटीएम में आप का पैसा फँसा था उसका विवरण और उस तारीख का विवरण जिस दिन ये घटनाक्रम आप के साथ घटा था अवश्य अंकित करना चाहिए। इस आवेदन को शाखा में देने की एक पावती (Acknowledgment) आप ज़रूर ले लें।    शिकायत दर्ज कराने के बाद आम तौर पर बैंक समस्याओं के समाधान के लिए 7 दिन का वक़्त मांगते हैं, और समस्या का समाधान कर दिया जाता है।  लेकिन अगर आप की समस्या को समय सीमा के अंदर नहीं सुलझाया जाए तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल या  उपभोक्ता अदालत में शिकाएत दर्ज करा सकते हैं |

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग लोकपाल में शिकाएत करने के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर विवाद का निराकरण किया जाना चाहिए और अगर समाधान में 15 दिन से जयादा लगे तो आप 100/-प्रति दिन के हिसाब से जुरमाना मांग सकते हैं।  अगर बैंकिंग लोकपाल के द्वारा आप की समस्या हल नहीं हुई तो आप अंत में उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं।

  • भवानीसिंह भाटी

 

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