भाई की पॉवर ऑफ अटॉर्नी से होम लोन संभव नहीं
|अगर एक भाई के पास पॉवर ऑफ़ अटोर्नी है और उसे अपने हिस्से में मकान बनाना है, बैंक से लोन लेने के लिए क्या दोनों भाइयो का आवेदन करना जरूरी है ?
डॉ. साहब, बैंक मकान बनाने के लिए जो ऋण प्रदान करते हैं उस का आधार भूखंड और उस पर बने मकान के स्वत्व विलेखों (Title Deeds) को अपने यहां जमा कर संपत्ति को बंधक रखना होता है। यदि संपत्ति पुश्तैनी है अर्थात पिता, माता या किसी भी पूर्वज से दोनों भाइयों के नाम आई है तो वह एक संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है और कानून के मुताबिक उस का बंटवारा होने तक सम्पूर्ण संपत्ति उस के सभी उत्तराधिकारियों का स्वत्वाधिकार होता है। यदि प्रासंगिक सम्पति पर केवल दोनों भाइयों का स्वत्वाधिकार है, यदि संपत्ति दोनों भाइयों के संयुक्त नाम से खरीदी गई हो तो भी वह दोनों भाइयों की संयुक्त संपत्ति होगी। उस के किसी भी भाग पर जो भी निर्माण होगा उस पर भी संयुक्त स्वामित्व होगा।
तो ऐसी हालत में दोनों भाइयों को ही बैंक में आवेदन करना होगा। यदि बंटवारा हो चुका है और स्वतंत्र संपत्ति को चिन्हित किया जा चुका है तो फिर भाई की या उस की पॉवर ऑफ अटॉर्नी की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी बैंक या वित्तीय संस्ता होम लोन देने के लिए तथा संपत्ति के बंधक के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी को स्वीकार नहीं करता है। वित्तीय संस्था की सदैव यह चाहत होती है कि बंधक आदि के सभी पेपर्स पर बंधक की जा रही संपत्ति के सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर हों और ऋण की राशि का भुगतान भी सभी हिस्सेदारों के नाम जारी संयुक्त चैक के माध्यम से ही किया जाए।
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बहुत उपयोगी जानकारी ! धन्यवाद !
अच्छी जानकारी है.
फ़िर से एक अच्छी जानकारी के लिये धन्यवाद