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मकान मालिक किरायेदार से कब मकान खाली करवा सकता है?

  देव गोस्वामी पूछते हैं – – – 
गर किसी के पास मकान नहीं हो और वह पिछले पाँच साल से एक मकान में किराए से रहता हो, उस के मकान मालिक के पास काफी मकान हों, किराएदार समय पर किराया देता हो तो क्या ऐसा कोई कानून है जिस से मकान खाली नहीं करना पड़े।
उत्तर – – – 
गोस्वामी जी,
क बात तो आप यह समझ लीजिए कि जो व्यक्ति किसी मकान या संपत्ति को किराए पर लेता है वह सदैव किरायेदार ही रहता है, जब तक कि वह उसी संपत्ति को खरीद न ले। समय पर किराया देना तो किराएदार का कर्तव्य है, यदि वह समय पर किराया देता है तो उस से उसे कोई अतिरिक्त आधार नहीं मिल जाता है। 
कान मालिक और किराएदार के बीच के संबंध किराएदारी कानूनों से शासित होते हैं जो कि प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग हैं। इन कानूनों में प्रावधान हैं कि मकान मालिक कब-कब मकान खाली करवा सकता है। यदि मकान मालिक के पास कानून में वर्णित कारणों में से कोई कारण उपलब्ध है तो वह किरायेदार से मकान खाली करवा सकता है। सामान्य रूप से किराएदार यदि किराएदारी की तमाम शर्तों का पालन करता रहता है और मकान मालिक को स्वयं अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए परिसर की सद्भाविक और युक्तियुक्त आवश्यकता नहीं है तो वह किराएदार से मकान खाली नहीं करवा सकता है। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है कि किराएदार से मकान मालिक मकान खाली न करवा सकता हो।
सामान्य रूप से मकान मालिक निम्न कारणों से मकान खाली कराने का अधिकारी होता है-
1. यदि किरायेदार ने पिछले चार से छह माह से किराया अदा नहीं किया हो।
2. किरा़येदार ने जानबूझ कर मकान को नुकसान पहुँचाया हो।
3. किरायेदार ने मकान में कोई सारवान निर्माण करवा लिया हो। 
4. किरायेदार ने मकान मालिक की लिखित स्वीकृति के बिना मकान या उस के किसी भाग का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को सोंप दिया हो।
5. यदि किरायेदार मकान मालिक के हक से इन्कार कर दिया हो।
6. किरायेदार  मकान का उपयोग किराये पर लिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य कार्य के लिए कर रहा हो।
7. यदि किरायेदार को मकान किराए पर किसी नियोजन के कारण दिया गया हो और किरायेदार का वह नियोजन समाप्त हो गया हो।
8. किरायेदार ने अपनी आवश्यकता हेतु मकान का निर्माण कर लिया हो या ऐसे मकान का कब्जा हासिल कर लिया हो।
9. किरायेदार ने जिस प्रयोजन के लिए मकान किराये पर लिया हो पिछले छह माह से उस प्रयोजन के लिए काम में न ले रहा हो।
10. मकान मालिक को राज्य या स्थानीय निकाय के आदेश के अनुसार या मानव आवास के अनुपयुक्त हो जाने के कारण मकान के पुनर्निर्माण की आवश्यकता हो। 
इन कारणों के अलावा कुछ राज्यों में कुछ अन्य कारण भी मकान खाली कराने के लिए मकान मालिक को उपलब्ध हो सकते
हैं अथवा कुछ कारण अनुपलब्ध भी हो सकते हैं।
धिक जानकारी के लिए आप को अपने नगर के किसी वकील से संपर्क करना चाहिए अथवा किराया कानून की पुस्तक ले कर उस का अध्ययन कर लेना चाहिए। 
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