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मोबाइल कनेक्शन मिसमैच होने पर बिना अवसर प्रदान किए कनेक्शन विच्छेद करना उपभोक्ता विवाद है

अजीत कुमार मिश्रा ने पूछा है – – – –
मैं ने वोडाफोन कनेक्शन अप्रेल 2009 में लिया था नबम्बर 2009 में 7 माह बाद यह कहकर बंद कर दिया कि डाटा मिस मैच है।  जब बिना सही तरह से जांच किया बिना फोन कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता है तो 7 माह बाद कनेक्शन को बंद करना क्या वैधानिक है? यदि नहीं तो इसके खिलाफ कहा जाया जा सकता है?

कानूनी सलाह – – – –
मिश्रा जी,

दि डाटा मिस मैच है तो  कनेक्शन को बंद  करना अनुचित नहीं है और वैधानिक भी नहीं है। लेकिन आप के द्वारा दी गई सूचनाओं को आप की सेवा प्रदाता कंपनी को  आप को कनेक्शन देने  के पहले ही जाँच लेना  चाहिए था। उस से त्रुटि यह हुई कि उस ने आप को गलत पाई गई सूचनाओं के आधार पर कनेक्शन दे दिया। यदि इतने समय के उपरांत  सूचनाएँ गलत  पाई गईं थीं  तो आप का  कनेक्शन बंद करने  के पहले आप  को एक नोटिस  दे कर आप को  सही सूचनाएँ प्रदान करने का  अवसर देना चाहिए  था, और ऐसी सूचनाएँ प्राप्त  हो जाने पर कनेक्शन को नियमित कर  देना चाहिए था।

प को कंपनी ने  एक बार सेवाएँ प्रदान कर दी  हैं और उन का मूल्य प्राप्त किया है।  आप कंपनी के उपभोक्ता हैं।  इस तरह आप को नोटिस दे कर उत्तर  न  देने का अवसर  प्रदान न कर के कंपनी  ने सेवा  में  कमी/त्रुटि की है। आप का मामला  उपभोक्ता की  सेवा में कमी और  त्रुटि  करने का मामला  है। आप को कंपनी को एक नोटिस देना  चाहिए  कि  उस ने  सेवा में कमी और त्रुटि की है जिस से आप को असुविधा, मानसिक संताप और  आर्थिक  हानि हुई  है जिस के लिए आप कनेक्शन पुनः प्राप्त  करने और  हर्जाने के अधिकारी हैं।  नोटिस में यह भी दर्ज करना चाहिए  कि  आप इस के लिए पंच निर्णय चाहते हैं।  आप को अपने नोटिस का कोई  न मिले  तो आप को  जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष सेवा में  कमी  और  त्रुटि के  लिए  परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए।  इस परिवाद में आप पुनः कनेक्शन जोड़े  जाने के साथ-साथ आप को कनेक्शन विच्छेद  के कारण हुई हानि और मानसिक संताप  के लिए हर्जाने की  मांग कर सकते हैं।

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