लीज अवधि समाप्त होने पर बेदखली और कब्जे का वाद
समस्या-
मेरे पापा ने सन् 2000 में 11 बीघे जमीन एग्रीमेंट के माध्यम से 11 साल के लिये अखिलेस को दी थी। उसने वहां पे एक होटल बनवाया और किराया देता रहा। जब 11 साल बीत गये तो उसने उस जमीन को 5 साल के लिये फिर से जबरदस्ती एग्रीमेंट करवा लिया है। क्या वह जमीन फिर से मिल सकती है? उस जमीन का आगे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। कया 16 साल बीत जाने के बाद वह जमीन हमारी हो सकती है?
-विनय पाण्डे, ग्राम काशीपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश
समाधान-
आप ने यह नहीं बताया कि एग्रीमेंट किस बात का था तथा कैसा था। इस तथ्य के अभाव में तथा एग्रीमेंट का अध्ययन किए बिना कोई पुख्ता उत्तर/सलाह दिया जाना संभव नहीं है। लेकिन आप के प्रश्न से ऐसा लगता है कि उक्त जमीन आप के पिता जी ने ग्यारह वर्ष के लिए अखिलेस को लीज पर दी थी। अब उसी लीज को पुनः पाँच वर्ष के लिए नवीकृत कर दिया गया है।
कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति को लीज पर दे दिए जाने से लीज पर लेने वाले की नहीं होती। वह उस के पास किराए पर होती है। लीज की अवधि समाप्त होने पर वह संपत्ति लीज पर लेने वाले व्यक्ति को मूल स्वामी को लौटानी होती है। यदि आप के पिता जी ने लीज को और पाँच वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया होता तो अखिलेस को वह भूमि उस पर किए गए निर्माण सहित आप के पिता को लौटानी होती।
आप के पिता 16 वर्ष व्यतीत हो जाने पर यदि पुनः लीज को न बढाएँ तो अखिलेस को उक्त भूमि उस पर बने होटल सहित आप के पिता को वापस लौटानी पड़ेगी। यदि वह लौटाने से इन्कार करता है तो आप के पिता अखिलेस के विरुद्ध लीज अवधि समाप्त हो जाने के आधार पर बेदखली का वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी भूमि का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं।
मेरे पिताजी ने मुझे पति पत्नी दोनो को चल अचल संपत्ति से बेद
सर मै आपके समाधान से बिल्कुल संतुष्ट हूँ …इस बार मै पूरा एग्ररीमेट आपको भेज दुंगा फिर आप उसका पूरा समाधान बताइयेगा ….मै आपका बहुत आभारी रहुंगा ..