लीज और लीज डीड क्या हैं?
|प्रकाश ने पहरिया, छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-
लीज और लीज़ डीड क्या है? यह कहाँ लिखवाया जाता है? इसका लाभ क्या है? यह कितना वैध होता है?
समाधान–
लीज (Lease) को हिन्दी में पट्टा भी कहा जाता है। लीज को संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 की धारा 105 में परिभाषित किया गया है। इस के अनुसार किसी भी अचल संपत्ति की लीज संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार को किसी निश्चित समय अथवा सदैव के लिए किसी प्रतिफल के भुगतान या वायदे पर हस्तान्तरित करना है, यह लिखित और अलिखित दोनो प्रकार की हो सकती है। प्रतिफल धनराशि, साझेदारी, फसल, सेवा या अन्य मूल्यवान वस्तु के रूप में हो सकता है जिन्हें पट्टेदार स्वीकार करे और सावधिक, या विशिष्ट अवसरों पर संपत्ति के स्वामी को अदा करे। संपत्ति को पट्टे पर देने वाले को पट्टाकर्ता (लेसर) और लीज पर लेने वाले को पट्टेदार (लेसी) कहा जाता है तथा प्रतिफल को प्रीमियम या साधारण भाषा में किराया कहा जाता है।
लीज वार्षिक भी हो सकती है और मासिक भी। यदि लीज अलिखित है तो स्थानीय परंपरा से देखा जाएगा कि वह वार्षिक है अथवा मासिक। जैसे कृषि भूमि और उत्पादन के लिए दी गयी लीज आम तौर पर वार्षिक होती है। यदि लीज वार्षिक हुई तो छह माह के नोटिस पर जो कि लीज का वर्ष समाप्त होने पर समाप्त हा हो समाप्त की जा सकती है। शेष सभी प्रकार की लीज मासिक मानी जाती हैं और पट्टेदार या पट्टाकर्ता के 15 दिन के नोटिस जिस की अवधि माह के अंत में समाप्त हो समाप्त की जा सकती है।
वार्षिक या एक वर्ष से अधिक समय तक चलने वाली लीज का जिस का वार्षिक प्रीमियम तय किया गया हो उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। अपंजीकृत लीज को कोई कानूनी कार्यवाही होने पर साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता। अन्य सभी प्रकार की लीज लिखित, पंजीकृत या मौखिक हो सकती हैं। लीज का विलेख पट्टाकर्ता और पट्टेदार दोनों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
किसी जमीन या मकान की किराएदारी भी तरह की लीज ही होती है जो राज्यों द्वारा बनाए गए किराएदारी कानून से शासित होती हैं। उन में और लीज में यही अन्तर है कि किराएदारी को केवल राज्य के किराएदारी कानून के अनुसार ही समाप्त किया जा सकता है। जब कि लीज को उस का कोई भी पक्षकार धारा 106 संपत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दे कर समाप्त कर सकता है। लीज इस के अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 111 में वर्णित कारणों से भी समाप्त हो सकती है। ये कारण निम्न प्रकार हैं-
- लीज एग्रीमेंट में वर्णित समय समाप्त हो जाने पर;
- यदि लीज समाप्ति के लिए किसी घटना का उल्लेख हो तो वह घटना घटने पर;
- यदि पट्टाकर्ता का हित पट्टा की गयी संपत्ति में समाप्त होने या संपत्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार समाप्त हो जाए, तो ऐसा होने पर;
- यदि पट्टाकर्ता और पट्टेदार के हित किसी भी समय में एक ही व्यक्ति में निहित हो जाएँ;
- पट्टेदार द्वारा लिखित में पट्टे के अधिकार पट्टाकर्ता को सौंप दिए जाएँ या लिखित आपसी सहमति से पट्टा समाप्त हो जाए;
- परिस्थिति से यह निष्कर्ष निकल रहा हो कि पट्टा पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को सौंप दिया गया है;
- पट्टे की जब्ती से, जैसे पट्टेदार द्वारा पट्टे की किसी जरूरी शर्त के उल्लंघन से, या पट्टाकर्ता ने घोषणा कर दी हो कि उस का स्वत्व किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया है, या पट्टेदार दिवालिया हो गया हो और पट्टे की शर्त हो कि पट्टेदार द्वारा दिवालिया होने पर पट्टाकर्ता पट्टा संपत्ति का आधिपत्य ग्रहण कर लेगा। इस चरण में वर्णित मामलों में पट्टाकर्ता द्वारा कब्जा ग्रहण करने के पूर्व पट्टेदार को लीज समाप्ति का नोटिस देना अनिवार्य है।
अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि पट्टा या लीज क्या है। लीज डीड इसी पट्टेदारी का पट्टा विलेख है। पट्टा विलेख किसी वकील से या डीड रायटर से लिखाया जा सकता है। यदि लीज एक वर्ष या उस से अधिक की हो तो उस का पंजीकृत होना आवश्यक है। पट्टा विलेख का लाभ यह है कि दोनों पक्षों के बीच पट्टे की क्या शर्तें तय हुई हैं यह स्पष्ट रहे।
मैंने ८/९ /2015 १०००००में फिक्स डिपॉजिट पर एक ग्रैंड फ्लोर का रूम लिया ११महीने के अग्रीमेंट हुआ पर ओ रूम वाला ५ महीने से गायब है अब अग्रीमेंट ख़त्म हो गया है अब रूम वाले की वाइफ कहती है जिससे लिआ उससे मिलो अब मई क्या करूँ
अगर में उप पंजीयक के यहाँ से २९ वर्ष ११ महीने की लीज डीड के लिए आवेदन करता हूँ तो क्या इसे लिखित रूप में ३० वर्ष का माना जायेगा । धन्यवाद ।।
काइंडली रिप्लाई माय क़ुएस्तिओन्स.
हिंदुस्तान पेट्रोलियम पम्प की स्थापना के लिए ३० वर्ष की लिज जिसमे उप लिज पर देने का अधिकार भी लिया गया ।वार्षिक भाटक 1,२०००० तय हुआ परन्तु उप लिज पर देने का अधिकार धोका देकर लिया गया था।मेरे द्वारा आपत्ति करने पर भी कुछ नही हुआ ।बिना NOC के उप लिज पर समय बीत जाने के उपरांत भी ली गई। hpcl को भी मत भेद पता था।
युवराज सिंह मण्डलोई का पिछला आलेख है:–.भारत में परिजनों की इच्छा के विरुद्ध विशेष विवाह अधिनियम में विवाह करना आसान नहीं है।
कृपा करे समाधान बतलाए
युवराज सिंह मण्डलोई का पिछला आलेख है:–.हिबानामा पंजीकृत होना जरूरी नहीं।
लीज पर ली गयी खेती की जमीन लीज लेने का अधिकार क्या है क्या सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं
युवराज सिंह मंडलोई तहसील सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र मेरे पिताजी से एक व्यक्ति ने 13.11 2014 को लीज डीड का निष्पादन करवाया जो पेट्रोल पंप के प्रयोजन हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज पर ली गई उसी दिन ₹500 के स्टांप पर एक अलग से अनुबंध भी लिखा गया जो लीज की प्रमुख सर्त थी की लीज पेटे दस लाख देना।लीज डीड का निष्पादन ₹120000वार्षिक हुआ जो निष्पादन में ₹10000 मासिक अनुपातिक रूप में रसीद प्राप्त कर दिया जाएगा। लीज डीड के अंदर उप लीज पर देने का भी अधिकार मेरे पिताजी से लिया गया 15 माह बाद मुझे पता चला की उप लीज पर देने का अधिकार दिया गया है। और लीज डीड की प्रमुख शर्त 1000000 रूपए लीज डीड के अंदर नहीं लिखे गए ₹500 के स्टांप पर अलग से एक अनुबंध किया गया लीज डीड की प्रमुख 1000000 रूपए में से 200000 रूपय लीज डीड निष्पादन को ही प्राप्त हुई है 800000 रूपय निर्माण के समय देना चाहिए जो नहीं चुकाए गए थे।किराया भी पेट्रोल पम्प चालू हो ने पर सुरु होगा मेरे द्वारा पट्टेदार को नोटिस देकर बाकी आठ लाख मांगे गए अभिभाषक के माध्यम से 1000000 रूपए के अनुबंध से इंकार कर दिया असत्य ठहरा दिया मेरे द्वारा पेट्रोल पंप कंपनी को नोटिस दिया गया कि पट्टेदार से उप लीज पर जमीन नही लेवे मामला चार-पांच महीने तक चलता रहा उसके पश्चात भी पेट्रोल पंप कारपोरेशन ने जमीन को उप लीज पर लिया गया मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं की गई 17 जून 1956नियम से मेरे पूर्वजों की संपत्ति है लीज डीड का निष्पादन धोखा देकर करवाया गया एवं मेरे पिता से भी लीज डीड को बगैर पड़े हस्ताक्षर करवाएं गए ।पेट्रोल पंप भी स्थापित हो चुका है आगे कोपर्सनरी के आधार पर किस तरह से लीज डीड भंग करवा सकता हूं।कारपोरेशन को भी मतभेद पता चल चूका था। आप मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें
मैने 5th अगस्त २०१६ को कुछ जानकारी के भेजा था समाधान प्राप्त नही हुआ
नमस्कार सर।।।।।।।।
क्या पट्टा की जमीन पर हम पेड या खेती कर सकते है
हमे यह बताया गया है कि पट्टा की जमीन को दस साल बाद वह जमीन अपना हो जाऐगा यह जमीन सरकार की है उसे हम किसी को बेच सकते है लेकिन दस साल तक तक नही बेचना है
hello sir
gud mrng
sir we are 4 brothers and we are आल married
and my question is
सर
क्या कोई ऐसा law or solution है मेरे माँ बाप के लिए जिससे मेरे भाइयो की ससुराल वाले उनको किसी भी केस में न फसा सके
मतलब कोई ऐसा provision in law जिससे अगर कल को कोई केस फाइल होता है लड़की पक्ष की तरफ से तो मेरे माँ बाप के खिलाफ कोई कानूनी कायवाही न हो चाहे लड़की पक्ष की तरफ से किया हुआ कोई भी केस हो
मेरी बीबी और मेरी भाभियाँ भी मेरी माँ को मरने की धमकिया देती रहती है
सर
कृपया कर के कोई उचित समाधान बताये मेरे माँ बाप के लिए
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