सेवादोष के लिए उपभोक्ता मंंच को शिकायत दर्ज करवा कर क्षतिपूर्ति दिलाने की राहत प्राप्त करें।
|समस्या-
गुलाम मोहम्मद ने रायपुर छत्तीसगढ़ से समस्या भेजी है-
मैं ने 30 जनवरी 2016 को अपनी बहन की शादी की है। 3 दिनों तक शादी का कार्यक्रम चला। मैं ने नवम्बर 2015 को शादी में फोटोग्राफी और वीडियो के लिए रायपुर के ही एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी का कुल 15000/- रू. में और वीडियो का 8000/- रू. में बुक करवाया। मैं फोटोग्राफर को एडवांस राशि के रूप में दोनों काम के लिए 3000/- रू. दिया। जिसकी रसीद मेरे पास है। जून 2016 में मैंने उनको 10000/- रू. दिया। मगर इस राशि का रसीद मेरे पास नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि जब फोटो एलबम और वीडियो सीडी आप देंगे तब मैं आपको आपका बचा हुआ 10000/- रू. दूंगा तब उसने स्वीकार कर लिया। फोटोग्राफर ने मुझे फोटो का एलबम बना के तो दे दिया है मगर वह कहता है कि जो वीडियो उन्होने शादी में लिया था वह पुरा वीडियो धोखे से डिलिट हो गया है। उनका यह कहते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मैं उनको इस लापरवाही के लिए डांटा तो वो मुझसे ही झगड़ने लग गया और उनको अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। वीडियो डिलिट हो गया है कहॉ से लाकर दूँ जाओ जो करना है कर लो कहता है। अभी मैं ने उनको उनकी बची हुई राशि नहीं दी है। यहाँ बात यह है कि मैंने अपनी बहन की शादी बड़े धूम-धाम से करवायी है। व्यक्ति फोटो एलबम और वीडियो वगैरह इस पल की यादों को जिन्दगी भर के लिये सँजोये रखने के लिए करवाता है। शादी जैसे कार्यक्रम में फोटोग्राफी, वीडियो भी अहम होते हैं। मैं उस फोटोग्राफर की लापरवाही, गैरजिम्मेदराना रवैय्ये और उनके अपशब्द व्यवहार से दुखी हूँ। मैं उनको अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि वह भविष्य में किसी व्यक्ति के ऐसे अहम पलो के यादो को संजोये रखने के इरादे और सपनों को ना तोड़े और धोखा ना दे सकें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ। कि मैं उस फोटोग्राफर के खिलाफ क्या कदम उठा सकता हॅू? क्या किसी प्रकार का मानसिक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता हूँ? क्या किसी प्रकार से उसको हर्जाना/जुर्माना या सजा दिलवा सकता हूँ? आपकी राय से मुझे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहिए?
समाधान-
आप ने फोटोग्राफर से वीडियो रिकार्डिंग तथा फोटोग्राफ लेने की सेवाएँ प्रदान करने के लिए कांट्रेक्ट किया था। उस ने फोटोग्राफ तो बना दिए। लेकिन वीडियो रिकार्डिंग उस से डिलिट हो गयी। आप फोटोग्राफर के एक उपभोक्ता हैं और फोटोग्राफर ने वीडियो रिकार्डिंग को गलती से या किसी लापरवाही के कारण डिलिट कर के अपनी सेवा में गंभीर त्रुटि की है। इस से आप को गहरा मानसिक संताप भी हुआ है। ऐसी क्षति हुई है जिस की धन से पूर्ति संभव नहीं है। फिर भी फोटोग्राफर का यह दोष ऐसा नहीं है जिस से वह कोई अपराध हो। इस कारण फोटोग्राफर को किसी तरह के कारावास या जुर्माने का दंड नहीं दिया जा सकता है।
लेकिन उस के सेवादोष से हुई अपार क्षति के लिए तथा मानसिक संताप के लिए उस से हर्जाना मांगा जा सकता है। आप इस सेवा दोष से हुई क्षति तथा मानसिक संताप की अपने हिसाब से रुपयों में मूल्यांकन कर सकते हैं और एक लीगल नोटिस के माध्यम से उस से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति की मांग को पूर्ण न करने पर उस के विरुद्ध जिला उपभोक्ता मंच में अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। बेहतर है कि इस परिवाद को तैयार कर प्रस्तुत करने और आप की पैरवी करने के लिए किसी अच्छे वकील की सेवाएँ प्राप्त करें।