‘मिथ्या-निरूपण‘ (misrepresentation) कंट्रेक्ट का मूल कानून अंग्रेजी में है और वहाँ शब्द है ‘मिसरिप्रेजेन्टेशन’। इस शब्द का कोई हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी पर्याय उपलब्ध नहीं है, इस कारण
आज हम बात कर रहे हैं, प्रस्तावों के निरसन की, कि प्रस्ताव किन किन हालात में निरसित माने जायेंगे? एक प्रस्ताव निम्न परिस्थितियों में निरसित हो जाएगा….. प्रस्तावक
पिछली पोस्ट पर आई टिप्पणियों ने मुझे उत्साहित किया। मुझे लगा कि कॉन्ट्रेक्ट या संविदा या (contract) एक ऐसा विषय है जिस से प्रत्येक व्यक्ति पग-पग पर प्रभावित