तुरन्त रसीद के बिना कोई नकद भुगतान न करें।
|समस्या-
पूर्णिया, उत्तर प्रदेश से राजीव त्रिपाठी ने पूछा है-
मेरे एक मित्र सीमेंट बिज़नेस से जुड़े हैं, वे उ.प्र. की कंपनी के एक सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव से बात कर कंपनी का सेल्स प्रमोटर बनने की बात की। सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ने दो ब्लेंक चैक और लेटर हेड पर काम करने की रजामंदी ली। बाद में सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ने एक दूसरे डीलर के साथ काम शुरू करवा दिया। पेमेंट बैंक के माध्यम से हुआ। कुछ दिन बाद सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ने दूसरी कम्पनी जोइन कर ली। कुछ पेमेंट कैश में सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव के माध्यम से दिया गया था। सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव के जाने के बाद काम बंद हो गया। कंपनी के नये सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ने मेरे मित्र की फर्म का बकाया होना बताया और सेक्यूरिटी के तौर पर जो चैक दिया था उस पर ग़लत आउटस्टेंडिंग भरकर जमा करने की बात कर रहा है। जब कि मेरे मित्र ने जो व खुदरा माल लिया उसका पेमेंट बैंक के द्वारा कर दिया था। अब कंपनी केवल बेंक के द्वारा हुए पेमेंट को ही एक्सेप्ट कर रही है। उसके अनुसार सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव को नकद दी गयी रकम के लिए चैक का उपयोग करना चाहती है। पुराने सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव का अभी पता नहीं है। अब क्या हो सकता है?
समाधान-
आप के मित्र ने कंपनी के साथ व्यापार किया था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ नहीं। कंपनी से माल लिया था। आप के मित्र को कंपनी को ही अकाउंट पेयी चैक से भुगतान करना चाहिए था। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को नकद दी गई राशि की कंपनी की रसीद तुरन्त प्राप्त करनी चाहिए थी। जब भी आप किसी व्यक्ति का भरोसा कर के नकद रकम का भुगतान करते हैं और रसीद प्राप्त नहीं करते हैं तो हमेशा ही तब तक रिस्क में रहते हैं जब तक कि उस का हिसाब किताब न हो जाए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आप के मित्र द्वारा नकद जमा की गई राशि का क्या किया यह पता नहीं है। वह कंपनी के पास नहीं पहुँची। कंपनी का व्यवसाय आप के मित्र के साथ है। यदि कंपनी से माल लिया है और कंपनी को पैसा नहीं मिला है तो कंपनी तो अपना पैसा वसूल करेगी। आप के मित्र को कंपनी का पैसा भी देना होगा।
व्यापार में किसी को भी बिना रसीद के कोई नकद भुगतान नहीं करना चाहिए। आप के मित्र ने कंपनी के पुराने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जो नकद रकम दी थी उस की रसीद जरूर ली होगी। लेकिन पुराने सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव ने वह राशि कंपनी में जमा नहीं की इस तरह यह मामला आप के मित्र और कंपनी के पुराने सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव के बीच का रह गया है। यदि रसीद नहीं ली थी तो वह राशि बेकार गई। क्यों कि उसे देने का कोई सबूत नहीं है। यदि उस ने कोई रसीद दी थी तो उस के आधार पर पुराने सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव के विरुद्ध अमानत में खयानत का मामला बनता है। आप के मित्र को धारा 406 आईपीसी में पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए या फिर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए।
कंपनी को जो चैक सीक्योरिटी के बतौर दिए गए थे, वे सीक्योरिटी के बतौर ही दिए गए थे किसी दायित्व के भुगतान के बतौर नहीं दिए गए थे इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य आप के मित्र के पास हो तो वे चैक बैंक में लगा देने पर भी उस की राशि का भुगतान करने को बाध्य नहीं हैं। यदि अभी तक चैक बैंक में भुगतान हेतु कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हों तो आप के मित्र कंपनी को वकील के माध्यम से नोटिस दिला सकते हैं कि सारा भुगतान कंपनी को कर दिया गया है। जो चैक सिक्योरिटी के बतौर दिए गए थे उन्हें वापस लौटाया जाए। इस से चैक बाउंस हो जाने पर होने वाले मुकदमे में आप के मित्र प्रतिरक्षा कर सकते हैं।
सर मैंने एक शासकीय बैंक मैं लगातार 120 दिनों तक दैनिक सफाईकर्मी के पद पर कार्य किया । क्या ऐसा कोई कानून है कि मेरा नियमितीकरण हो सके। या मैं लेबर कोर्ट में केस कर सकूँ ?
धन्यवाद् महोदय