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धनराशि के भुगतान को केवल मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया जा सकता

समस्या-

मैं ने एक व्यक्ति को दिनांक 23-1-2011 को रुपए 66000/- उधार दिए। मेरे पास रुपए उधार देने की रसीद है। दिनांक 20-3-2012 को मैंने उस व्यक्ति को नोटिस दिया। उस ने रुपया देने से मना कर दिया ओर कहा कि वह वापस रुपया देने के झूठे गवाह पेश कर देगा। उस ने यह भी कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते।  उस व्यक्ति के पास उधार लिया रुपया वापस लौटाने का कोई लिखित प्रमाण नहीं है।  मैं क्या करूँ?

-भंवरसिंह, उदयपुर राजस्थान

समाधान-

प ने जो रुपया उधार दिया है उस का आप के पास रसीद के रूप में दस्तावेजी प्रमाण है। आप उधार दिया गया रुपया लौटाने के लिए उसे नोटिस दे चुके हैं। आप रुपया उधार देने के लिखित प्रमाण के आधार पर उस व्यक्ति से रुपया वसूल करने के लिए जिला न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।

स व्यक्ति ने रुपया लौटाने से मना कर दिया है। और उस के पास उधार लिया गया रुपया आप को लौटा देने के लिए कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल मौखिक बयानों के आधार पर उधार लिया गया रुपया लौटाना सिद्ध नहीं कर सकता। आप के मामले में भी केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर रुपया वापस लौटाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आप निश्चिंत हो कर दीवानी वाद प्रस्तुत करें। आप का वकील अच्छा होना चाहिए। वह वाद को डिक्री करवा देगा। आप डिक्री का निष्पादन करवा कर अपना रुपया वापस प्राप्त कर सकते हैं।

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