अपनी जमीन भाई को दे कर उस से पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज डीड निष्पादित कराएँ.
|समस्या-
सुदर्शन यादव ने सहरसा, बिहार से समस्या भेजी है कि-
सहरसा शहर में सन् 1970 में मैंने एक पैतृक जमीन से अपना हिस्सा बेचकर इसी शहर में दूसरी जगह अपने नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा जमीन खरीदी जिसका दाखिल-ख़ारिज कर जमाबंदी भी मेरे नाम से कायम है। नए ख़रीदी गई जमीन पर उसी समय से मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी घर बनाकर रहता आ रहा है। क्या अब मैं उससे जमीन का कब्ज़ा वापस पा सकता हूँ या नहीं तो क्या इसी आधार पर मुझे छोटे भाई के नाम पर बचे हुए पैतृक जमीन में हिस्सा मिल सकता है?
समाधान-
पैतृक जमीन में से आप ने अपना हिस्सा बेच दिया और आप उस संपत्ति की भागीदारी से अलग हो गए। अब आप का उस जमीन में कोई हिस्सा नहीं है।
आप ने उसी पैसे से अलग जमीन खरीद ली। लेकिन उस पर आप के साथ साथ आप का भाई भी मकान बना कर रह रहा है। वह आप की अनुमति से उस भूमि पर रह रहा है जब कि उस भूमि का स्वामित्व आप के नाम है। इस तरह भाई आप की भूमि पर एक लायसेंसी है। आप उस के लायसेंस को नोटिस दे कर रद्द कर सकते हैं और जमीन मकान पर कब्जे के लिए वाद दायर कर सकते हैं।
यदि भाई जिस मकान में रह रहा है उस भूमि को आप अपने भाई को दे सकते हैं और बदले में अपनी पैतृक संपत्ति में उस का हिस्सा ले सकते हैं। इस के लिए आप को भाई के मकान वाली जमीन का भाई के नाम तथा पैतृक संपत्ति में उस के हिस्से का आप के नाम हस्तान्तरण करने के लिए एक्सचेंज डीड लिख कर उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत करानी होगी।
जब मेरा जन्म नही हुआ था तब पिताजी ने मेरे बड़े भाई जो को बलिक नही थे उनके नाम एक जमीन खरीदी थी क्या उस जमीन में मेरा कोई भाग नही है
हमारे पिता जी मौत 1992 मे हुआ ।अनुकम्पा पर हमे नौकरी मिला ।घर परिवार साथ साथ रहते हुए मनमुटाव के कारण जुलाई 2004 मे हम लोग चार भाई और एक मां का आपसी बँटवारा कर नोटरी से अफडेविट करने के बाद सभी अपना विकास करने लगे ।मझंला भाई मां से सब जज यहा केस किए दखल खारिज रद्द करने के लिए क्यो कि सभी केवाला मां के नाम पर है ।साथ मे मेरा निजी प्रॉपर्टीज( बँटवारा के बाद )को भी शामिल किया है चार बहन को भी शामिल किया है हिस्सा लेने के लिए ।कृपया सही मार्ग दर्शन करे कि क्या होगा ।
Mera Matapita nahi hei chhote se , hum do bhai he . Hum 24 asap se Delhi,Faridabad me saath me he I. Hum dono me mill liar 2002 me faridabad me zamin liya usme dono ne milkar makan banana2003 me. Hum 1st floor bada bhai ground floor me abhitak sath me hei. Ab pata chala hei zamin bada bhai bada bhai ne apne naam registry kar rakha hei.ab nada bhai mujhe makan khali karne ka dhamki deta hei.pls mujhe kanooni salah dijiye.
आपने दिनांक 22-05-15 को “अपनी जमीन भाई को दे कर उस से पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए एक्सचेंज डीड निष्पादित कराएँ” शीर्षक से प्रकाशित पोस्ट में बताया है कि- “आप भाई के लायसेंस को नोटिस दे कर रद्द कर सकते हैं और जमीन मकान पर कब्जे के लिए वाद दायर कर सकते हैं।” वहीँ एक अन्य पोस्ट में कहा है -“लायसेंस के मामले में यह नियम है कि यदि लायसेंस पर दी गई गई भूमि पर लायसेंस प्राप्त व्यक्ति लायसेंस की शर्त के अनुसार स्थाई प्रकृति का निर्माण कर लेता है तो भूस्वामी उस व्यक्ति का लायसेंस रद्द करने का अधिकार त्याग देता है।” साथ ही कई जगह ये भी बताया है कि 12 वर्ष उपरान्त कब्ज़ा नहीं हटाया जा सकता तो मेरे मामले में किस प्रकार कब्ज़ा हटाना संभव है। मेरे लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गयी है कृपया मार्गदर्शन करें।
महाशय
मुझे जानकारी देने की कृपा करे की अगर कोई पुलिस पदाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता का उलंघन करके कोई कार्य करते है तो यह दण्ड संहिता के किस धरा के तहत अपराध है।क्या इस अपराध की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई जा सकती है या नही।
उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद । मैंने तीसरा खम्भा पर ही कभी पढ़ा था की अगर कोई व्यक्ति किसी जमीन पर ११ साल से रह रहा हो तो उसे हटाया नहीं जा सकता। कृपया इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने की कृपा करें।