उधार वसूली के लिए वाद कब संस्थित किया जा सकता है?
|समस्या-
मैंने एक व्यक्ति को रुपए उधार दिए। उस व्यक्ति को १५ दिन का नोटिस दिया। उसने मुझे दो माह रूपये देने को कहा परन्तु लिखित में नहीं दिया है! उसने अभी तक नहीं दिए जिससे नोटिस मिलाने की तारीख से समयावधि ३० दिन से ज्यादा हो गयी है! नोटिस के देने के बाद कितने समय तक क़ानूनी करवाई कर सकते है क्या कारवाही करनी चाहिए जिससे मुझे रूपये वापिस मिल सके! सरजी जल्दी समाधान बताने का कर्ष्ट करना!
-भंवर राम, मथानियाँ, राजस्थान
समाधान-
आप की समस्या वाद प्रस्तुत करने की अवधि से सम्बन्धित है। नोटिस देने की तिथि से वाद प्रस्तुत करने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। यदि आप उधार दिए गए रुपए की वसूली के लिेए दीवानी वाद प्रस्तुत करना चाहते हैं तो ऐसा वाद जिस तिथि को रुपया उधार दिया गया है उस तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पू्र्व आप रुपया वसूली के लिए वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप के पास उस उधार लिए जाने की कोई लिखित स्वीकृति जिस पर रुपया उधार लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी हों तो आप ऐसी स्वीकृति देने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पू्र्व ऐसा वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
यदि आप ने ऐसा रुपया प्राप्त करने के लिेए रुपया उधार लेने वाले व्यक्ति को कोई नोटिस दिया है और उस नोटिस में यह अंकित किया है कि नोटिस प्राप्त करने के उपरान्त निश्चित अवधि ( एक सप्ताह, एक माह आदि) में रुपया अदा कर दें अन्यथा न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप ऐसी अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दिन वाद प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन किसी भी सूरत में वाद उधार दिए जाने या उधार की स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए।
क्या किसी की मृत्यु के बाद उसके नामिनी या परिवार से पैसा वसूली का दावा लगाया जा सकता है
और लगाया जा सकता है तो किस कानून और धारा से..???