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एटीएम से पैसा निकला, क्या उपभोक्ता अदालत में जाया जाए?

जलालुद्दीन खान पूछते हैं-
मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाताधारक हूँ.जुलाई माह में मैं एटीएम से पैसा निकालने गया तो एटीएम में रसीद उप्लब्ध नहीं थी, मैने पैसा नहीं निकाला और ऑन स्क्रीन बैलेंस देख कर चला आया। लेकिन पैसे कि सख्त ज़रुरत थी.इसलिए दोबारा गया और रसीद ना होने के बाद भी 2000 रुपया निकाला। इसके बाद फिर मैने ओन स्क्रीन अपना बैलेंस चेक किया तो पता चल कि 2000 के अलवा भी 20000 रुपया बैलेंस से कम है। मैं ने उसी बैंक को इस की लिखित शिकायत दी। बैंक ने इस शिकायत का जवाब तीन माह बाद दिया जिस में लिखा था कि आप के खाते से पैसा निकल गया है। अपना पासवर्ड और एटीएम कार्ड संभाल कर रखें। मैं ने आज तक अपना पासवर्ड और एटीएम कार्ड किसी को नहीं दिया और न बताया। फिर बैंक स्टेटमेंट 20000 रुपए की निकासी उसी समय दिखा रहा है जब मैं ने सिर्फ बैलेंस चैक किया था। जब मैं ने संबंधित अधिकारी का ध्यान इस तरफ दिलाया तो वह कहने लगा कि चेक करते समय जो आप के पीछे आदमी था उसी ने आप का पैसा निकाला है। जब मैं ने पैसा निकालने का ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया तो आखिर मेरे पीछे वाला मेरा पैसा कैसे निकाल सकता है? यह मेरी समझ में नहीं आया। बैंक का लिखित उत्तर प्राप्त होने से पहले मैं बैंक जा कर बार बार इस बारे में पूछताछ करता था। बैंक का जो अधिकारी इस तरह के मामले देखता है उस ने मुझे बताया कि इस की जाँच मुम्बई के अधिकारी करेंगे और सुनवाई के लिए आप को बुलाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कुछ नहीं हुआ। बैंक ने इस मामले को हल्के से लेते हुए सिर्फ एक पत्र लिख कर निपटा दिया।
मैं ने इस मामले को कंजुमर फोरम में ले जाने के संबंध में एक वकील साहब से बात की तो वह बोले कि आप साबित नहीं कर पाएंगे कि पैसा आपने नहीं निकाला है। कुछ फायदा नहीं होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरा पैसा तो गया ही यदि किसी ने निकाला है तो उसे अपराध की सजा नहीं मिली और अगर मेरा पैसा बैंक के खजाने में ही है तो मैं इस का पता कैसे लगा सकता हूँ? क्या उपभोक्ता अदालत में मुझे इस मामले को ले जाना चाहिए

 

उत्तर-

जलालुद्दीन भाई !

प की शिकायत जायज है। आप जानते हैं कि एक अपराध हुआ है। उस की शिकायत होनी चाहिए और आप को पुलिस को दर्ज करानी चाहिए। यदि आप की शिकायत पुलिस दर्ज नहीं करती है तो आप अदालत में शिकायत प्रस्तुत कर के निवेदन कर सकते हैं कि इस शिकायत को पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और अन्वेषण करने के लिए भिजवाएँ।
बैंक द्वारा इस तरह के मामले को तीन माह तक लटकाना और जवाब नहीं देना सेवा में त्रुटि है। फिर उन्हों ने जो जवाब दिया है वह बहुत अजीब है उस का अर्थ तो यह निकलता है कि आप ने ही पैसा निकाला है। प्रत्येक एटीएम उस का उपयोग करने वाले का चित्र लेता है। उस से पता लगाया जा सकता है कि उस समय कौन आप के पहले और बाद आया था। उस से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन बैंक ने जवाब देने में अपरिमित देरी की है यह भी सेवा में कमी और त्रुटि है। आप इस के लिए उपभोक्ता अदालत के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। बैंक को सेवाएँ प्रदान करने में त्रुटि करने तथा कमी करने के

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