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पाठक अपनी समस्याएँ प्रेषित करते समय अपना ई-पता सही सही अंकित करें …

प्रिय  पाठकों¡

            हमें प्रतिदिन 15 से 20 समस्याएँ पाठकों से समाधान हेतु कानूनी सलाह फार्म पर प्राप्त होती हैं। हम उन में से एक चुनिन्दा समस्या को समाधान हेतु प्रतिदिन प्रकाशित करते हैं। हमारा प्रयत्न होता है कि हम शेष सभी पाठकों को ई-मेल द्वारा समाधान सुझाएँ। लेकिन अनेक समस्याओं के साथ ई-मेल ठीक से लिखा नहीं होता है, या गलत लिखा होता है। जिस के कारण उन्हें सुझाए गए समाधान उन तक नहीं पहुँचते और भेजा गया मेल अनडिलीवर्ड वापस आ जाता है। इस के कारण जरूरी है कि पाठक अपनी समस्या भेजते समय ई-पता बिलकुल सही अंकित करें। हमें अपना नाम, जिले व राज्य का नाम भी सही सही सही बताएँ और समस्या जिस राज्य और जिले से संबंधित है उसे भी बताएँ। समस्या का विवरण ठीक से लिखें। घटनाओं की तिथियाँ सही सही लिखें। जिस से हम समस्या का समाधान ठीक से सुझा सकें। यदि कोई यह चाहे कि उस की समस्या यहाँ प्रकाशित न की जाए तो उस का उल्लेख भी कर दें।

आज ऐसी ही कुछ समस्याओँ का हम संक्षिप्त समाधान यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं का समाधान हम नहीं दे सकेंगे। किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान यदि दो सप्ताह में न मिले और प्रकाशित भी न हो तो वह अपनी समस्या में विवरण की कमी पर ध्यान दे कर दुबारा प्रेषित करे।

समस्या-1

राम ने जयपुर, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

मेरे पिताजी द्वितीय श्रेणी अध्यापक थे, उन की सेवा काल में मृत्यु हो गयी। अनुकंपा नियम के अन्तर्गत मैं पिताजी के स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन करता लेकिन मेरी पत्नी सरकारी सेवा में है तो क्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हूँ? पिताजी की सेवा पुस्तिका मैं माताजी, मैं और मेरी बहिन आश्रित हैं, उन में मेरा नाम नहीं है। आप बताएँ मैं क्या करूँ?

समाधान-

आप अनुकंपा नौकरी हेतु आवेदन करने के पात्र हैं और आप को नौकरी मिल सकती है। यदि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति इस योग्य नहीं है तो आप को यह आवेदन अवश्य करना चाहिए।

समस्या-2

हनुमान ने पचार, राजस्थान से समस्या भेजी है कि-

समाधान-

मुझे पैरामिलीटरी फोर्स से 124 दिन अवकाश से लेट होने के कारण डिसमिस कर दिया गया है, क्या अब मैं दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता हूँ।

आप किसी अन्य राजकीय सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप को पैरा मिलीटरी फोर्स के कठोर सेवा नियमों की पालना न कर पाने के कारण सेवा से पृथक किया गया है। जो हो सकता है डिसमिसल नहीं हो कर स्वैच्छा से सेवा त्याग हो। यदि आप को आरोप पत्र जारी कर दंडित नहीं किया गया है तो नौकरी में पूर्व सेवा के कारण कोई परेशानी नहीं होगी। बस इतना करें कि पूर्व नौकरी और वहाँ से सेवा से हटाने का कारण जानबूझ कर न छिपाएँ।

समस्या-3

रितेश ने बैकुंठपुर, छतीसगढ़ से समस्या भेजी है कि-

मेरे पापा इस केस में बहुत परेशान है।  टेंसन के कारण खाना पीना नही खाते हैं। कृपया मेरे पापा की समस्या का समाधान करें । मेरे पापा लोग तीन भाई है । मेरे पापा उनमें सबसे छोटे है। हमारे दादा जी के पास कुल 28 एकड़ जमीन है। जिसमे खेती की जाती है। दादा जी के देहांत के बाद बड़े चाचा पूरी ज़मीन की देख-रेख करते थे। अब पापा ने जमीन मांगी तो बोलते हैं नहीं दूंगा। पॉवर ऑफ एटार्नी से पूरी जमीन अपने नाम पर करवा लिए हैं वो। केस चल रहा है, पूरी जमीन में स्टे लगवा सकते हैं कि नहीं ये जानना था। हमारे वकील बोलते हैं कि मैं ये कर रहा,वो कर रहा, लेकिन कुछ करते नही हैं। कृपया समाधान बताएँ बहुत परेशान है हम सब।

समाधान-

आप के पिताजी ने न्यायालय में मुकदमा किया हुआ है। इस मुकदमे में न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। यदि आपका वकील ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है तो किसी अन्य स्थानीय वकील से सलाह करें और वह कहे कि वह यह काम करवा देगा तो अपने वर्तमान वकील के साथ उसे भी अपना वकील नियुक्त करें और रिसीवर नियुक्ति के लिए आवेदन दे कर उसे निर्णीत कराएँ। यदि न्यायालय रिसीवर नियुक्त न करे तो उस आदेश के विरुद्ध रिवीजन या अपील जो भी हो सकती हो वह ऊपरी अदालत को कराएँ।

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