अमन चतुर्वेदी पूछते हैं –
हमारे यहाँ किराए पर एक परिवार रहता है। वह किराया नहीं देता है और किराया माँगने पर वह हमारे परिवार को धमकी देता है। वह हमारे घर में 6 महीने से रह रहा है। उसे 20 मई को हमारा घर खाली करना था, लेकिन वह अपने परिवार के साथ ताला डाल कर बाहर चला गया है। अब हमें क्या करना चाहिए?
उत्तर –
अमन जी,
आप ने यह नहीं बताया कि आप का यह मामला किस राज्य का है? सभी राज्यो के किराया संबंधी कानूनों में अनेक समानताएँ होने के बावजूद भी वे सभी राज्यों के लिए अलग-अलग हैं। आप का यह किराएदार अत्यन्त ढीठ किस्म का व्यक्ति है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आप को किराया देना ही नहीं चाहता है और आप को परेशान कर के कुछ रुपया वसूल करना चाहता है। आप को चाहिए कि आप उस का वर्तमान पता ज्ञात करें। यदि मकान किराए पर देते समय कोई किरायानामा लिखा गया हो और उस में उस का कोई स्थाई पता दिया गया हो तो वह भी आप के काम आएगा। क्यों कि कोई भी कानूनी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे नोटिस या समन प्राप्त हो। उस का वर्तमान निवास का पता आप ज्ञात कर पाएँ तो बेहतर है।
सब से पहला काम तो आप को यह करना चाहिए कि एक रिपोर्ट अपने क्षेत्र के पुलिस थाने को दे दें। इस रिपोर्ट में लिखें कि आप ने कब उस व्यक्ति को मकान किराए पर दिया था तथा वह कब से किराया नहीं दे रहा है। उस ने मकान 20 मई को खाली करने का वायदा किया था किन्तु वह मकान खाली करने के स्थान पर मकान पर ताला डाल कर कहीं चला गया है। आप की यह रिपोर्ट किसी अपराध की सूचना नहीं है, इस कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज नहीं होगी। लेकिन आज कल किराएदारों के संबंध में दी गई सूचनाएँ पुलिस के काम की होती हैं इस कारण वे इन्हें अपने रिकॉर्ड में रखना पसंद करते हैं। इस रिपोर्ट की एक प्रति पर पुलिस थाने से प्राप्ति स्वीकृति प्राप्त कर अपने पास रखिए। यदि आप को किराएदार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करनी पड़ी तो यह दस्तावेज के रूप में आप के काम आएगी। आप को अपने पुलिस थाने, पुलिस अधीक्षक आदि के ई-मेल पते अपने जिले या राज्य की पुलिस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। आप इस रिपोर्ट को लिखित में देने के साथ उन ई-मेल पतों पर ई-मेल भी कर दें। ई-मेल भेजे जाने के प्रमाण सहित उस की एक प्रति प्रिंट कर निकाल कर अपने रिकॉर्ड में रख लें, यह दस्तावेज भी आप के काम आएगा।
जैसे ही आप को अपने किराएदार का वर्तमान पता ज्ञात हो जाए, आप उसे एक नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. सहित भिजवा दें। इस नोटिस में आप लिखें कि उस ने कितने समय से किराया नहीं दिया है। उस ने 20 मई को मकान खाली करने का वादा किया था, उस के बावजूद वह मकान खाली करने के स्थान पर मकान को ताला डाल कर बिना सूचना के कहीं चला गया है। आप उस की किराएदारी समाप्त करते हैं और अगले माह की अंतिम तिथि के बाद उस ने बकाया किराया अदा कर मकान खाली नहीं किया तो आप उस के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेंगे। जैसे ही इस नोटिस की अवधि समाप्त हो जाए आप उस के विरुद्ध बिना कोई देरी किए बकाया किराया वसूली और मकान खाली करने के लिए दावा
मालिक मकान:
"माँगा किराया मैंने तो ताला लगा गया,
छः माह रहके घर में वो ठेंगा बता गया !"
Legal Advice:
" बोले ये राय साब कि लिखवाईये रपट."
illegal advice:
"अनवर जमाल बोले कि निपटाओ फ़टाफ़ट."
http://aatm-manthan.com
बढिया जानकारी।
ऐसी दशा में मकान मालिक को क़ानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए बल्कि उनसे मिलना चाहिए जिनके हाथ में पहले से कानून है । अपने इलाके के चौकी इंचार्ज से मिलें और भरपूर तरीके से मिलें । मामला फटाफट निपट जाएगा । ऐसे मामलों को कोर्ट से बाहर निपटाने में ही फ़ायदा है । वर्ना कोर्ट कचहरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी और दस पाँच साल में भी जजमेंट देगी नहीं और यह राय कोई भी वकील आपको देगा नहीं , अपनी आमदनी खोने के डर से ।
आपका आभार, जानकारी के लिये,
आपकी जानकारी, हमारे पडोसी के काम आ सकती है,