रमेश कुमार जैन ने पूछा है – – –
क्या किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में अपील दायर करने के लिए उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के अलग–अलग वकील करने की आवश्कता होती है और क्या जिला न्यायालय में केस लड़ने वाला वकील ही आगे अपील दायर नहीं कर सकता है? क्या सभी वकीलों को सभी न्यायालय की कोई मेम्बरशिप लेनी होती है तब ही उस कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं?
उत्तर – – –
रमेश जी,
यूँ तो कोई भी वकील जो किसी भी राज्य की बार कौंसिल का सद्स्य है, उन न्यायालयों के अतिरिक्त जहाँ कानून के द्वारा वकीलों को पैरवी करने से प्रतिबंधित किया गया है,* भारत के किसी भी न्यायालय में मुकदमे की पैरवी कर सकता है। लेकिन हर वकील का अभ्यास कुछ ही न्यायालयों तक सीमित होता है। अक्सर जहाँ वह रहता है उसी स्थान के न्यायालयों में काम करता है। आवश्यकता होने पर नजदीक के न्यायालयों में पैरवी करने जाता है। लेकिन यदि आप किसी स्थानीय वकील को उच्चन्यायालय में पैरवी करने को कहें तो वह इस लिए इन्कार करता है कि वहाँ के बहुत से व्यवहार के नियमों की उसे जानकारी और अभ्यास नहीं होता। फिर वहाँ जा कर वह सहज अनुभव नहीं करत
काम की जानकारी जी धन्यवाद
सार्थक जानकारी के लिए आभार.
सर्वोच्च न्यायालय में किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के रूप में पंजीकृत वकील को ही अपना वकील नियुक्त करना होगा।
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बहुत बढिया जानकारी.
रामराम.
very informative post !