खराब स्टाम्प्स का क्या करें?
|गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से यज्ञदत्त त्यागी ने पूछा है-
जिस व्यक्ति के द्वारा हमको सम्पत्ति की रजिस्ट्री करानी थी उस ने सम्पत्ति केविवरण छपे हुये दोनो पक्षों के हस्ताक्षर करे हुयेस्टाम्प पेपरों को हम सेलेकर के स्टाम्प पेपरों पर छल से जहां-जहां हस्ताक्षर हो रहे थे वहां-वहां पर स्टाम्प पेपरों पर फ्ल्यूड लगा कर 20 लाख केस्टाम्प पेपर खराब कर अपठनीय कर दिये। इस में कौन कौन सी धाराएँ लगेंगी औरहम को क्या करना चाहिये।
समाधान-
सब से पहले तो आप को उन स्टाम्प पेपर्स को अपने कब्जे में ले कर ट्रेजरी में आवेदन दे कर वापस करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह वापस किए गए स्टाम्प पेपर्स की कीमत का एक बड़ा हिस्सा आप को वापस प्राप्त हो जाएगा और आप को जो क्षति हो चुकी है वह कम हो सकती है। इस मामले में जिस व्यक्ति से आप ने स्टाम्प पेपर्स खरीदे हैं वह आप की मदद कर सकता है।
यदि रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्ति ने उक्त स्टाम्प पेपरों को जानबूझ कर किसी गलत इरादे से खऱाब किया है तो यह छल है और यह छल उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जिस पर आपके हितों को संरक्षित रखने की जिम्मेदारी थी। इस तरह के मामला धारा 418 आईपीसी के अन्तर्गत अपराध है। आप इस मामले की पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, यदि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने से इन्कार कर दे तो आप न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर उसे पुलिस थाना अन्वेषण हेतु भिजवा सकते हैं या फिर स्वयं ही न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत कर न्यायालय को प्रसंज्ञान लेने के लिए निवेदन कर सकते हैं।
इस के अतिरिक्त आप को जो हानि हुई है उस की क्षतिपूर्ति के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उस से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।
तहसील के कार्यालय से एक क्लार्क हाई कोर्ट से बापस आई फाइल को जमा करता है और वो फाइल गायब कर देता है अब वो फाइल नहीं मिल रही है केस जीतने के लिए उसी में सबूत रखे हुए है अब चकबंदी में केस चल रहा है अब हमें क्या करना चाहिए हमें सुझाव देने की कृपा करे आपकी महान कृपा होगी जयवीर सिंह