गलत प्रसंज्ञान ले लिए जाने पर प्रसंज्ञान आदेश के विरुद्ध निगरानी याचिका कर उसे रद्द कराएँ।
| 16/07/2016 | Crime, Criminal Procedure Code, Legal Remedies, अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता | 2 Comments
रजनीश रानू ने सुपौल बिहार से पूछा है-
दो भाई आपस में ज़मीनी विवाद किए और उसमें मेरा नाम दे दिए। मैं पुलीस जाँच और चार्जशीट से बाहर हो गया। परंतु सीजीएम ने हमारे ऊपर प्रसंज्ञान ले लिया है। क्या करूँ? उपाय सुझायें।
समाधान-
आप के पास दो विकल्प हैं-
पहला विकल्प तो यह है कि जैसे इस मुकदमे के सब अभियुक्त मुकदमे में अपना बचाव करेंगे वैसे ही आप भी करिए। जब आप पर आरोप मिथ्या है तो आप बरी हो जाएंगे।
दूसरा विकल्प यह है कि आप अपने विरुद्ध प्रसंज्ञान लेने के आदेश के विरुद्ध रिविजन याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं और न्यायालय द्वारा लिए गए प्रसंज्ञान को रद्द करवा सकते हैं। यह दूसरा विकल्प आप को अवश्य अपनाना चाहिए।
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आप को ३१९ सीअरपीसी के आवेदन पर न्यायलय ने तलब किया होगा आप को उस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए
मेरे पापा और चाचा ने नड्डा बेचा उनको पता नही था की नड्डा कितना कनाल है बात यह है की नड्डा और नेरी बाला रकबा एक नंबर बाला का है इसलिए हमने सोचा की नड्डा ४ कनाल है परंतु नड्डा तो केबल एक कनाल है खरीदने बाले को भी हमने नड्डा ही बताया था हमें यह बात रजिस्ट्री होने के बाद पता चली जब बो कब्ज़ा करने के लिए आये परंतु हमे उन्हें भगा दिया बह ४ कनाल हमने ३५०००० में बेचीं है जब की नेरी बाली जमींन की कीमत २००००० होगी जिसे हम बेचना नही चाहते हम उसे पुरे पैसे बापिस करना चाहते है परंतु बह मान नही रहा यह हमारे साथ धोखा है यह जमीन एजेंट के बिकबाई है हमने तो केबल नड्डा की कीमत बताई थी यह हमारी पुश्तेनी ज़मीन है कृपया हमें बताये की हम क्या करे