चैक खोने की सूचना बैंक को दे देने पर भी अनादरण की सूचना मिलने पर क्या करें?
कय्यूम खान, राजनन्दगाँव, छत्तीसगढ़ ने पूछा है-
मेरा एक चैक गुम हो गया था। जिस की सूचना मैं ने बैंक को दे दी थी। किन्तु वह चैक किसकी के हाथ लग गया। अब उस व्यक्ति ने चैक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत कर दिया और वह अनादरित हो गया। अब वह व्यक्ति मुझे फोन कर के परेशान कर रहा है और केस करने की धमकी दे रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
समाधान-
आप का चैक खो गया था तब आप के लिए बैंक को सूचना देना मात्र पर्याप्त नहीं था। आप को बैंक में उस चैक को कैंसल करवा देना चाहिए था। तब उस का भुगतान इसी कारण से रोक दिया जाता। अब यदि आप ने बैंक को लिखित सूचना दी थी तो उस की एक प्रमाणित प्रति बैंक से प्राप्त करें। बैंक देने से आनाकानी करे तो सूचना के अधिकार के अन्तर्गत उस प्रति को बैंक से प्राप्त करें।
चैक जिस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है जब तक वह आप को चैक की राशि का भुगतान करने का लिखित सूचना न दे तब तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह चैक की राशि का भुगतान करने का लिखित नोटिस आप को देता है तो आप तुरन्त उस का उत्तर रजिस्टर्ड एडी डाक द्वारा दें कि आप का वह चैक खो गया था जिस की सूचना आप ने बैंक को पहले ही दे दी थी। तथा उस व्यक्ति ने वह चैक गलत लगाया है।
यदि फिर भी वह व्यक्ति आप के विरुद्ध मुकदमा चलाता है तो बैंक से प्राप्त आप के पत्र की प्रति तथा नोटिस का जवाब दोनों के आधार पर आप अपना बचाव कर सकते हैं।
क्यूम खान जी, आप का चैक खो गया है परन्तु आपने ये नहीं बताया कि चैक पर आपके हस्ताक्षर भी थे या नहीं और ये कि चैक पर किसी का नाम लिखा था या नहीं। अगर चैक पर हस्ताक्षर नहीं थे तो चिन्ता की बात नहीं लेकिन अगर कोरा हस्ताक्षरित चैक गुम हुआ है तो जरूर चिन्ता की बात है। वास्तव में आपसे जानकारी के अभाव में आपसे गलती हो गई है। सबसे पहले तो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के सख्त होने के कारण अब ऐसी स्थिति में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर बैंक इस तरह के चैक रोकने के प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति नहीं देते हैं। अलबत्ता आप स्टाप्ड पैमेंट जरूर करा सकते हैं। जिसके लिए अधिकांश बैंक कुछ सर्विस चार्ज भी लेते हैं जो इस बात का प्रमाण होता है कि आपने चैक को स्टाप्ड कराया है। परन्तु एहतियातन आप के लिए जरूरी है कि इस बावत थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएँ अथवा चैक के खोने की सूचना देकर रिसिविंग ले लें और हाँ ऐसे प्रार्थना पत्र पर तिथि के साथ समय भी डालें। अन्यथा दिक्कत हो सकती है।
– रवि श्रीवास्तव, इलाहाबाद।
ज्ञान वर्धक जानकारी/ धन्यवाद
राजेंद्र सिंह / अजमेर / राजस्थान