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जमानत के बाद पेशी पर उपस्थित न होने पर अभियुक्त को क्या नुकसान हो सकता है?

समस्या-

गोपाल ने पूना, महाराष्ट्र से समस्या भेजी है कि-

मेरे एक मित्र का एक मैसेज एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 2015 में गया था। जो कि मोबाइल में नंबर गलत सेव होने से हो गया था। लेकिन वह जिस का नंबर था वह एक किसी विवाहित महिला का था जिस से मेरे मित्र का कोई संबंध नहीं था। उस महिला ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी जिस के कारण 354 डी आईपीसी में मुकदमा कायम हुआ और अदालत में जमानत हुई। फिर धारा 107 दंड प्रक्रिया संहिता में भी पाबंद किया गया। लेकिन मेरा मित्र जमानत के बाद अदालत में हाजिर न हुआ क्यों कि वह किसी दूसरे गाँव में रहता है। इस से मेरे मित्र को क्या नुकसान हो सकता है?

समाधान-

प के मित्र की 354 आईपीसी के प्रकरण में जमानत हुई थी इस का सीधा अर्थ है कि पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जमानत इसी बात की थी कि आप का मित्र सुनवाई के लिए हर पेशी पर अदालत में हाजिर होता रहेगा। अब आप का मित्र अदालत में पेशियों पर हाजिर नहीं हुआ है तो उस के द्वारा पेश किए गए जमानत व मुचलके की राशि को जब्त कर के उस के नाम से गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका होगा। आप के मित्र का वर्तमान पता न्यायालय के रिकार्ड पर न होने से वारंट उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। कई पेशी पर भी वारंट तामील न होने पर आप के मित्र को फरार घोषित कर उस की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश तथा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। आप के मित्र के मिल जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर के अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है जहाँ से अदालत यदि फिर से जमानत पर न छोड़े तो जेल भेजा जा सकता है। जब तक मुकदमे का निर्णय न हो या वही अदालत या उस से ऊँची अदालत जमानत पर छोड़े जाने का आदेश पारित न करे और जमानत पेश न हो तब तक जेल में रहना पड़ सकता है।

इस का समाधान ये है कि आप के मित्र को जमानत कराने वाले वकील से मिलना चाहिए और उस अदालत में जहाँ उस की जमानत हुई थी जा कर उस मुकदमे में फिर से जमानत करानी चाहिए। पुरानी जमानत जब्ती का जुर्माना जो भी हो वह जमा करना चाहिए और पेशियों पर हाजिर हो कर मुकदमे को समाप्त कराना चाहिए। इस तरह के मुकदमे लोक अदालत में गलती स्वीकार करने पर मामूली जुर्माना जमा कर के भी समाप्त कराए जा सकते हैं।

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