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टेलीकॉम कंपनी द्वारा समय पूर्व सेवा बंद करने की शिकायत उपभोक्ता अदालत को करें

समस्या-

मैं इंटरनेट के लिए टाटा डोकोमो की ‘फोटोन विज’ सेवा का उपयोग करता हूँ।  इसका एक प्लान है जिसका नाम ”होम ज़ोन प्लान 777” है।  इस के अंतर्गत 777 रुपये के रिचार्ज पर 90 दिनों तक अपने होम जोन में अनलिमिटेड इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं।  यह सुविधा पिछले लग-भग डेढ़-दो साल से मुझे मिल रही है।  इधर पिछले एक महीने से मेरा इंटरनेट बराबर काम नहीं कर रहा है, जिसका मैंने कस्टमर केयर में भी पता किया तो कोई सही ज़वाब नहीं दिया गया।  मेरे 90 दिनों में से अभी भी 15-20 दिन बाकी थे।  मुझे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया गया कि 777 प्लान बंद कर दिया गया है, इस वज़ह से मेरी इंटरनेट सेवा नहीं चल रही है।  जाहिर तौर पर मुझे इससे पैसों का, काम का नुकसान हुआ, मानसिक परेशानी भी हुई।  हार कर मुझे नया रिचार्ज 1111 का करवाना पड़ा तब मेरी सेवा शुरू हुई।   क्या इसके लिए मैं कोई क्लेम, उपभोक्ता अदालत में उस कंपनी के खिलाफ कर सकता हूँ? कितने दिनों के बाद तक मैं उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता हूँ?

-अशोक पुनमिया, बाली, राजस्थान

 

समाधान-

किसी भी सेवा प्रदान करने वाले संस्थान द्वारा योजना के अनुरूप प्रदान की जाने वाली सेवा को समय से पहले बंद कर देना निश्चित रूप से सेवा दोष, सेवा में कमी है।  आप इस सेवा दोष के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के समक्ष अपना परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं।   इस परिवाद में आप अपनी क्षतियों और मानसिक परेशानी के लिए हर्जाना मांग सकते हैं।

लेकिन आप के मामले में इस बात का सबूत आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आप की सेवा समय पूर्व बंद कर दी गई थी और आप के द्वारा शिकायत कर देने पर भी उसे ठीक नहीं किया गया।  आप को यह भी साबित करना पड़ेगा कि आप को कितनी आर्थिक हानि हुई और काम का नुकसान हुआ जिस से मानसिक संताप भी हुआ।  बेहतर होगा कि आप कंपनी को एक पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से भेज कर जितना हर्जाना आप आर्थिक हानि, काम के नुकसान और मानसिक संताप के लिए चाहते हैं उस की मांग उन के सामने रखें और यह लिखें कि आप को यह हर्जाना एक निश्चित समय जो एक या दो माह का हो सकता है हर्जाना प्राप्त नहीं हुआ तो आप उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत प्रस्तुत करेंगे जिस के हर्जा-खर्चा भी उन्हें देना पड़ेगा। नोटिस का समय निकल जाने के बाद आप उपभोक्ता न्यायालय में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी भी उपभोक्ता विवाद को जिला मंच, राज्य आयोग अथवा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उस के लिए वाद कारण उत्पन्न होने से दो वर्ष पूर्ण होने तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  आप के मामले में पिछले माह आप की सेवाएँ बाधित हुई हैं तब आप इस विवाद को  सेवाएं बाधित होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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