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दुकान मालिक किराया दुगना करना चाहता है, क्या करें?

for Rentसमस्या-

आशुतोष ने बान्दा, उत्तर प्रदेश से पूछा है-

मैं ने 5 वर्ष पहले दुकान किराए पर ली थी, पगड़ी भी एक लाख रुपया दी थी। किराया 1000/- रुपया प्रतिमाह है। अब दुकान मालिक किराया दुगना करने को कह रहा है। पहले वाली लिखापढी 50 रुपए के स्टाम्प पर है किराया दुगना न करने पर दुकान खाली करने को कहता है। मुझे क्या करना चाहिए।

समाधान-

पाँच वर्ष बाद किराया बढ़ाने को कहना अनुचित नहीं है। लेकिन किराया दुगना कर देना पूरी तरह अनुचित है। राजस्थान में किराया कानून भिन्न है। यहाँ बेसिक किराए पर प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि का नियम है तथा दस वर्ष बाद बढ़ा हुआ किराया बेसिक किराए में शामिल कर के उसे नया बेसिक किराया मानते हुए नए बेसिक पर फिर से पाँच प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। यह नियम उचित जान पड़ता है। आप को चाहिए कि आप मकान मालिक से बारगेनिंग करें और 25-30 प्रतिशत वृद्धि पर वह मानता हो तो नया एग्रीमेंट लिख लें।

गरीय क्षेत्रों में किराया वृद्धि केवल न्यायालय के आदेश से या आपसी एग्रीमेंट से की जा सकती है। यदि आप दोनों किसी सहमति पर नहीं पहुँचते हैं तो आप उसे वर्तमान किराया देते रहिए। न ले तो मनिआर्डर से भेजिए या फिर अदालत में जमा कराइए। जबरन दुकान खाली कराने की आशंका हो तो दीवानी न्यायालय में दावा कर के अवैध रीति से दुकान खाली कराने पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर लीजिए।

से किराया बढ़ाने के लिए अदालत में दावा करने दीजिए। बाद में जो न्यायालय निर्णय कर दे वह किराया दे दीजिए। लेकिन न्यायालय के निर्णय में जो भी किराया निर्धारित होगा वह न्यायालय में किराया बढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से देय होगा। इस मामले में किसी स्थानीय वकील से भी सलाह लेना उचित होगा।

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